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दिल्ली में रजिस्टर्ड NCR के वकीलों को भी मिलेगा CM अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ- HC

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Published : Jul 12, 2021, 4:09 PM IST

दिल्ली सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले वकीलों को पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा.

NCR lawyers will also get benefit of Chief Minister Advocates Welfare Scheme said HC
दिल्ली में रजिस्टर्ड NCR के वकीलों को भी मिलेगा CM अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ- HC

नई दिल्ली : NCR में रह रहे वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ केवल दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक ही सीमित नहीं होगा. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा कि इस योजना का लाभ दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड उन वकीलों को भी मिलेगा जो एनसीआर में रहते हैं.




हाईकोर्ट में छह याचिकाएं दाखिल की गई थीं. एक याचिका दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने भी दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि एनसीआर में रहने वाले दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत वकीलों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. याचिका में कहा था कि दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल वकीलों को ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के वेलफेयर फंड का देने का दिल्ली सरकार का फैसला मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में कहा गया था कि इस योजना का मकसद दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का कल्याण करना था, लेकिन दिल्ली सरकार की इस अनुशंसा से इस योजना का मकसद ही फेल हो गया है.

पढ़ें:- दिल्ली: 29 हजार वकीलों को बीमा देने के लिए एक हफ्ते में टेंडर आमंत्रित करने का आदेश




सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया था कि दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत 37,142 वकीलों ने इस योजना के लिए आवेदन दिया था. उसमें से दिल्ली बार काउंसिल ने 29,098 वकीलों का वेरिफिकेशन किया जो दिल्ली के निवासी हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत दिल्ली में रहनेवाले वकीलों को पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा.

नई दिल्ली : NCR में रह रहे वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ केवल दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक ही सीमित नहीं होगा. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा कि इस योजना का लाभ दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड उन वकीलों को भी मिलेगा जो एनसीआर में रहते हैं.




हाईकोर्ट में छह याचिकाएं दाखिल की गई थीं. एक याचिका दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने भी दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि एनसीआर में रहने वाले दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत वकीलों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. याचिका में कहा था कि दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल वकीलों को ही मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के वेलफेयर फंड का देने का दिल्ली सरकार का फैसला मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में कहा गया था कि इस योजना का मकसद दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का कल्याण करना था, लेकिन दिल्ली सरकार की इस अनुशंसा से इस योजना का मकसद ही फेल हो गया है.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया था कि दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत 37,142 वकीलों ने इस योजना के लिए आवेदन दिया था. उसमें से दिल्ली बार काउंसिल ने 29,098 वकीलों का वेरिफिकेशन किया जो दिल्ली के निवासी हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत दिल्ली में रहनेवाले वकीलों को पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा.

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