नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन-2023 में भाग लेने के लिए ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) की यात्रा करने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह याचिका राजनीतिक मंजूरी देने के फैसले में केंद्र सरकार की ओर से देरी के खिलाफ किया गया है.
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मेयर के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तात्कालिकता है. क्योंकि ओबेरॉय को 9 अक्टूबर को यात्रा करनी है. शिखर सम्मेलन 11 अक्टूबर से शुरू होगा. वहीं, कोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा.
बता दें, महापौर शैली ओबेरॉय ने इस मामले पर एक प्रस्ताव भेजा था. 15 जून को दिल्ली नगर निगम आयुक्त (एमसीडी) ने फाइल सचिव, शहरी विकास को भेज दी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव को भेज दिया. इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था. फाइल 22 सितंबर को उपराज्यपाल द्वारा विदेश मंत्रालय (एमईए) को भेजी गई थी. हालांकि, एमईए ने अभी तक शैली ओबेरॉय को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उनके साथ यात्रा करने वाले आईएएस अधिकारी को मंजूरी दे दी गई है.
उल्लेखनीय है कि हाल में दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय ने भी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेश यात्रा की राजनीतिक अनुमति न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामला कोर्ट में जाने के बाद गोपाल राय को यात्रा की राजनीतिक मंजूरी मिल गई थी.
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