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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचाः मौलाना मदनी

तबलीगी जमात के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का एक फैसला आया है. जिसपर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और फैसले को ऐतिहासिक बताया है.

Jamiat Ulema-e-Hind welcomed the decision of Bombay High Court on Tabligi Jamaat
मौलान मदनी
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Published : Aug 22, 2020, 10:10 PM IST

Updated : Aug 22, 2020, 10:40 PM IST

नई दिल्लीः तबलीगी जमात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने फैसले का स्वागत किया है. साथ ही मौलाना मदनी ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, जो देश की शांति को भंग करने और देश में शत्रुता फैलाने के प्रयास में लगे थे.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 29 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात के विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया.

नई दिल्लीः तबलीगी जमात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने फैसले का स्वागत किया है. साथ ही मौलाना मदनी ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, जो देश की शांति को भंग करने और देश में शत्रुता फैलाने के प्रयास में लगे थे.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 29 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात के विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया.

Last Updated : Aug 22, 2020, 10:40 PM IST
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