ETV Bharat / state

'कर्मचारियों के सभी परिजन दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा सकते'

कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है.

स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजन नहीं उठा सकते हैं etv bharat
author img

By

Published : Jul 26, 2019, 3:23 PM IST

Updated : Jul 26, 2019, 4:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजन नहीं उठा सकते हैं. जस्टिस विभू बाखरू ने एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक की याचिका पर ये आदेश दिया.

योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है

रिटायर्ड शिक्षक हुकुम तेज प्रताप सिंह ने मांग की थी कि उसकी विधवा हो चुकी बेटी और नाबालिग नातिन को इस योजना में शामिल किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है और यह योजना कर्मचारियों के परिवार के खास सदस्यों के लाभ के लिए चलाई गई है.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस योजना का लाभ कर्मचारी के पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजन नहीं उठा सकते हैं. जस्टिस विभू बाखरू ने एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक की याचिका पर ये आदेश दिया.

योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है

रिटायर्ड शिक्षक हुकुम तेज प्रताप सिंह ने मांग की थी कि उसकी विधवा हो चुकी बेटी और नाबालिग नातिन को इस योजना में शामिल किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है और यह योजना कर्मचारियों के परिवार के खास सदस्यों के लाभ के लिए चलाई गई है.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस योजना का लाभ कर्मचारी के पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ कर्मचारियों के परिजन नहीं उठा सकते हैं। जस्टिस विभू बाखरू ने एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक की याचिका पर यह आदेश दिया।




Body:रिटायर्ड शिक्षक हुकुम तेज प्रताप सिंह ने मांग की थी की उसकी विधवा हो चुकी बेटी और नाबालिग नातिन को इस योजना में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा किया योजना कर्मचारियों के अंशदान से चलता है और यह योजना कर्मचारियों के परिवार खास सदस्यों के लाभ के लिए चलाई गई है। कोर्ट ने कहा कि इस योजना का लाभ कर्मचारी के पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इस योजना का सदस्य बनता है तो पता होता है कि उसके परिवार का कौन सा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना कर्मचारियों के सभी आश्रितों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है।




Conclusion:याचिकाकर्ता शिक्षक 8 अगस्त 1985 से 31 अक्टूबर 2015 तक ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर के पद पर तैनात थे। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा 1 नवंबर 2015 से 9 अक्टूबर 2017 तक के लिए नियुक्त कर लिया गया था।
Last Updated : Jul 26, 2019, 4:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.