नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील गौतम खेतान को ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत दी गई थी. इस जमानत को निरस्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गौतम खेतान को नोटिस जारी किया है. साथ ही 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि गौतम खेतान काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. साथ ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
पत्नी को मिल चुकी है जमानत
ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 16 अप्रैल को गौतम खेतान को दी गई जमानत को निरस्त करने की मांग की है. 16 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम खेतान को 25 लाख रुपये के मुचलके और दो इसी मूल्य के जमानतियों पर जमानत दी थी. कोर्ट ने गौतम खेतान को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा. 4 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में गौतम खेतान की पत्नी रितू खेतान को भी जमानत दे दी थी.
इनको भी बनाया गया था आरोपी
बता दें कि 25 मार्च को ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर की थी. ईडी ने अपने चार्जशीट में गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दोनों कंपनियों को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दो कंपनियों आइमैक्स और विंड फोर को समन जारी किया था.