नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी करे. वहीं सरकार के वकील संजॉय घोष ने कोर्ट को बताया कि अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
पशुपालन विभाग ने दिया कोर्ट को ब्यौरा
दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि स्थानीय निकायों ने पिछले आठ महीने में अवैध डेयरियों और आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा दिया है. पशुपालन विभाग के हलफनामे में कहा गया है कि पिछले 1 जनवरी से 15 अगस्त के बीच 6723 आवारा पशुओं को गौशालाओं में डाला गया है. इस दौरान 215 अवैध डेयरियों को सील किया गया है. जबकि 1365 डेयरियों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अवैध डेयरियां चलाने वालों का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है.
पशुपालन विभाग ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करनेवाले डेयरियों के खिलाफ 648970 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने पिछले 4 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 41 डेयरियों के खिलाफ दो से चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
हलफनामे में कहा गया है कि पिछले 1 जनवरी से 15 अगस्त के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इलाके में 58 डेयरियों को लाईसेंस दिया गया है. जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाके में 38 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाके में एक डेयरी का लाईसेंस दिया गया है.