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सावधान! आपका बच्चा तो नहीं दौड़ रहा BIKE-CAR या SCOOTY, 68 पैरेंट्स पर FIR दर्ज, वाहन सीज

गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 नाबालिगों के पैरेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. ये सभी नाबालिग 100 सीसी के अधिक के वाहन चला रहे थे जो नियम के खिलाफ है. गाजियाबाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे बच्चों के माता पिता के खिलाफ एक्शन ले रही है.

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा
डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा
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Published : Feb 7, 2023, 11:04 PM IST

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपका बच्चा स्कूटी, मोटरसाइकिल या फिर 100 सीसी के अधिक के वाहन से स्कूल कॉलेज जाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. यदि आपका बच्चा 100 सीसी के अधिक के दुपहिया वाहन स्कूल कॉलेज ले जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है. आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा के मुताबिक बच्चें बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के 100, 125, 150, एवं 200 सीसी के दो पहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हैं. इससे दुर्घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है. ऐसे में वाहन चला रहे बच्चे के जीवन के साथ अन्य लोगो के लिये भी खतरनाक है. 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये बिना ही स्कूली-कॉलेज जाने वाले बच्चों का वाहन चलाया जाना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है. जो कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है.

जुर्माना और 3 साल की जेल: 18 साल की कम उम्र के बच्चे यदि 100 सीसी या उससे अधिक के दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन करते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के अन्तर्गत 25 हजार का जुर्माना अथवा तीन वर्ष के कारावास या दोनो से दण्डित किया जा सकता है. इसके साथ ही वाहन के पंजीकरण को 12 माह तक रदद् किया जा सकता है. वाहन चला रहे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 25 वर्ष की उम्र तक परिवहन विभाग से ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान है.

इसे भी पढ़ें: G-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर MCD ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान

चिन्हित किए गए पॉइंट्स: गजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने हापुड चुंगी, लाल कुआँ, मोहननगर, डाबर तिराहा, राजनगर एक्सटेन्शन, भारत पैट्रोल पम्प इन्द्रापुरम, मुरादनगर, टीला मोड, विजयनगर टी-प्वाइन्ट, डासना पुल समेत कई स्थान चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक 18 साल की उम्र के नाबालिग से संचालित किए जा रहे करीब 68 से अधिक वाहनों के मालिकों पर थाना मुरादनगर, कविनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक, इन्द्रापुरम, कोतवाली, मसूरी, नन्दग्राम सिहानी गेट, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड एवं वेव सिटीके द्वारा एफआईआर दर्ज करने कार्यवाही की गई है. साथ ही वाहन सीज भी किए गए हैं.

इन थानों में दर्ज हुई FIR: कविनगर-11, नन्दग्रान- 6, कोतवाली -8 विजयनगर- 4 साहिबाबाद- 10, टीला मोड़ 5, लोनी 3, मधुबन बापूधान- 2, मोदीनगर- 3, मसूरी-2, इन्द्रापुरम-5. कौशाम्बी 2, मुरादनगर- 2 क्रॉसिंग रिपब्लिक- 2. सिहानी गेट-1, लिंक रोड- 1, देव सिटी - 1.

इसे भी पढ़ें: Rapid Rail की बड़ी उपलब्‍धि! तीसरी टनल का सफल ब्रेकथ्रू, इंजीनियरों ने तिरंगा फहराकर मनाया जश्न

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपका बच्चा स्कूटी, मोटरसाइकिल या फिर 100 सीसी के अधिक के वाहन से स्कूल कॉलेज जाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. यदि आपका बच्चा 100 सीसी के अधिक के दुपहिया वाहन स्कूल कॉलेज ले जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है. आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है साथ ही जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा के मुताबिक बच्चें बिना ड्राइविंग लाईसेन्स के 100, 125, 150, एवं 200 सीसी के दो पहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हैं. इससे दुर्घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है. ऐसे में वाहन चला रहे बच्चे के जीवन के साथ अन्य लोगो के लिये भी खतरनाक है. 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये बिना ही स्कूली-कॉलेज जाने वाले बच्चों का वाहन चलाया जाना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है. जो कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है.

जुर्माना और 3 साल की जेल: 18 साल की कम उम्र के बच्चे यदि 100 सीसी या उससे अधिक के दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन करते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के अन्तर्गत 25 हजार का जुर्माना अथवा तीन वर्ष के कारावास या दोनो से दण्डित किया जा सकता है. इसके साथ ही वाहन के पंजीकरण को 12 माह तक रदद् किया जा सकता है. वाहन चला रहे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 25 वर्ष की उम्र तक परिवहन विभाग से ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान है.

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चिन्हित किए गए पॉइंट्स: गजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने हापुड चुंगी, लाल कुआँ, मोहननगर, डाबर तिराहा, राजनगर एक्सटेन्शन, भारत पैट्रोल पम्प इन्द्रापुरम, मुरादनगर, टीला मोड, विजयनगर टी-प्वाइन्ट, डासना पुल समेत कई स्थान चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक 18 साल की उम्र के नाबालिग से संचालित किए जा रहे करीब 68 से अधिक वाहनों के मालिकों पर थाना मुरादनगर, कविनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक, इन्द्रापुरम, कोतवाली, मसूरी, नन्दग्राम सिहानी गेट, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड एवं वेव सिटीके द्वारा एफआईआर दर्ज करने कार्यवाही की गई है. साथ ही वाहन सीज भी किए गए हैं.

इन थानों में दर्ज हुई FIR: कविनगर-11, नन्दग्रान- 6, कोतवाली -8 विजयनगर- 4 साहिबाबाद- 10, टीला मोड़ 5, लोनी 3, मधुबन बापूधान- 2, मोदीनगर- 3, मसूरी-2, इन्द्रापुरम-5. कौशाम्बी 2, मुरादनगर- 2 क्रॉसिंग रिपब्लिक- 2. सिहानी गेट-1, लिंक रोड- 1, देव सिटी - 1.

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