नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने गुरुवार सुबह ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मिशेल ने गुड फ्राइडे और ईस्टर के त्यौहार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. बता दें कि मिशेल ने अपने परिवार के साथ ईस्टर मनाने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. ईडी ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कानून में कहीं भी त्यौहार मनाने के लिए अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है.
कोर्ट ने जांच प्रभावित होने का दिया हवाला
ईडी ने कहा था कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मिशेल हिरासत में भी ईस्टर मना सकता है. अगर मिशेल जमानत पर बाहर आता है और वो कोई बयान देता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है. तब मिशेल के वकील ने कहा था कि मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है.
4 अप्रैल को आरोप पत्र हुआ था दाखिल
14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ईसाईयों के लिए पवित्र सप्ताह होता है लेकिन इस सप्ताह के दौरान भी मिशेल को पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई. पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है, जिसने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं, मिशेल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले के करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.