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टेरर फंडिंग मामलाः आरोपी रशीद इंजीनियर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में ही होगी - TERROR FUNDING CASE

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने वापस भेजा मामला, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई.

रशीद इंजीनियर
रशीद इंजीनियर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 19, 2024, 10:15 PM IST

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद रशीद इंजीनियर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई अभी पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में ही होगी. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विमल यादव ने इस मामले को पहले से सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह की कोर्ट में वापस भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह 20 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने ये आदेश इस मामले के सभी आरोपियों और एनआईए की सहमति के बाद दिया. इसके पहले एनआईए और रशिद इंजीनियर ने इस मामले की सुनवाई पटियाला कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में ही करने पर सहमति जताई थी. दरअसल, एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने 21 नवंबर को रशिद इंजीनियर से जुड़े मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद इस मामले की सुनवाई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कर रहे थे.

एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि इस मामले के आरोपी रशिद इंजीनियर अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई उस कोर्ट में ट्रांसफर होनी चाहिए जो एम-एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है. बता दें कि रशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. वहीं 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से कोर्ट ने रशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. रशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत हासिल की थी.

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प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने ये आदेश इस मामले के सभी आरोपियों और एनआईए की सहमति के बाद दिया. इसके पहले एनआईए और रशिद इंजीनियर ने इस मामले की सुनवाई पटियाला कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में ही करने पर सहमति जताई थी. दरअसल, एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने 21 नवंबर को रशिद इंजीनियर से जुड़े मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद इस मामले की सुनवाई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कर रहे थे.

एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि इस मामले के आरोपी रशिद इंजीनियर अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई उस कोर्ट में ट्रांसफर होनी चाहिए जो एम-एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है. बता दें कि रशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. वहीं 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से कोर्ट ने रशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. रशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत हासिल की थी.

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