नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 6 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.
महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में एक गवाह और रातुल पुरी का पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया और कहा कि ईडी ने मुझे प्रताड़ित किया और जबरन बयान लिखवाया है. उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. महिपाल सिंह की याचिका पर कल यानि 3 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए थे लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए थे क्या उसका अगस्ता मामले से कोई लेना है?.
उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन-देन करता था. ऐसे में रातुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. खासकर तब जब रातुल पुरी का संबंध अगस्ता मामले से काफी पहले का है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रातुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया है. आप एक जांच एजेंसी हैं. आप एक साथ पांच भूमिकाएं अदा नहीं सकते हैं. रातुल पुरी एक अभियुक्त भी नहीं है.
भगोड़ा कैसे साबित हो गया
सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. रातुल पुरी एक भगोड़ा कैसे है. वह ये जानता था कि रातुल पुरी को 25 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा. इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया. इससे वह भगोड़ा कैसे साबित होता है.
ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना जांच के लिए जरूरी है. वह समन का जवाब नहीं देता है. वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है. वह हमारे पास भी नहीं आता है.