ETV Bharat / state

रातुल पुरी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई - ईटीवी भारत

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में एक गवाह और रातुल पुरी का पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया और कहा कि ED ने मुझे प्रताड़ित किया और जबरन बयान लिखवाया है. उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की.

रातुल पुरी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित ETV BHARAT
author img

By

Published : Aug 2, 2019, 9:22 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 6 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में एक गवाह और रातुल पुरी का पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया और कहा कि ईडी ने मुझे प्रताड़ित किया और जबरन बयान लिखवाया है. उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. महिपाल सिंह की याचिका पर कल यानि 3 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए थे लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए थे क्या उसका अगस्ता मामले से कोई लेना है?.

उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन-देन करता था. ऐसे में रातुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. खासकर तब जब रातुल पुरी का संबंध अगस्ता मामले से काफी पहले का है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रातुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया है. आप एक जांच एजेंसी हैं. आप एक साथ पांच भूमिकाएं अदा नहीं सकते हैं. रातुल पुरी एक अभियुक्त भी नहीं है.

भगोड़ा कैसे साबित हो गया

सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. रातुल पुरी एक भगोड़ा कैसे है. वह ये जानता था कि रातुल पुरी को 25 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा. इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया. इससे वह भगोड़ा कैसे साबित होता है.


ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना जांच के लिए जरूरी है. वह समन का जवाब नहीं देता है. वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है. वह हमारे पास भी नहीं आता है.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 6 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में एक गवाह और रातुल पुरी का पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया और कहा कि ईडी ने मुझे प्रताड़ित किया और जबरन बयान लिखवाया है. उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. महिपाल सिंह की याचिका पर कल यानि 3 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य है कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए थे लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए थे क्या उसका अगस्ता मामले से कोई लेना है?.

उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन-देन करता था. ऐसे में रातुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. खासकर तब जब रातुल पुरी का संबंध अगस्ता मामले से काफी पहले का है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रातुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया है. आप एक जांच एजेंसी हैं. आप एक साथ पांच भूमिकाएं अदा नहीं सकते हैं. रातुल पुरी एक अभियुक्त भी नहीं है.

भगोड़ा कैसे साबित हो गया

सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. रातुल पुरी एक भगोड़ा कैसे है. वह ये जानता था कि रातुल पुरी को 25 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा. इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया. इससे वह भगोड़ा कैसे साबित होता है.


ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना जांच के लिए जरूरी है. वह समन का जवाब नहीं देता है. वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है. वह हमारे पास भी नहीं आता है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 6 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया।




Body:आज सुनवाई के दौरान इस मामले का एक गवाह और रातुल पुरी का पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह अचानक कोर्ट में आया और कहा कि ईडी ने मुझे प्रताड़ित किया और जबरन बयान लिखवाया। उसने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कोर्ट ने महिपाल सिंह की याचिका पर कल यानि 3 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं। जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था। उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए। लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए क्या उसका अगस्ता मामले से कोई लेना-देना है। नहीं । उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन-देन करता था। ऐसे में रातुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है। खासकर तब जब रातुल पुरी का संबंध अगस्ता मामले से काफी पहले का है। ईडी किस आधार पर कह रही है कि रातुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया। आप एक जांच एजेंसी हैं । आप एक साथ पांच भूमिकाएं अदा नहीं सकते हैं। रातुल पुरी एक अभियुक्त भी नहीं है।
सिंघवी ने कहा कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। रातुल पुरी एक भगोड़ा कैसे है। वह ये जानता था कि रातुल पुरी को 25 बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर किया। इससे वह भगोड़ा कैसे साबित होता है।
ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे गिरफ्तार करना जो उसने नहीं बताया ये जानने के लिए जरुरी है इसलिए नहीं जो उसने पूछताछ में बताया है। वह समन का जवाब नहीं देता है। वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है। वह हमारे पास भी नहीं आता है।
पिछले 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं। इसके पहले 31 जुलाई को कोर्ट ने 1 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई थी। 31जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि गवाह केके खोसला का पता चल गया है। ईडी ने पहले बताया था कि केके खोसला को मारे जाने की आशंका है। ईडी ने कहा कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है। 
पिछले 30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि रातुल पुरी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं । ईडी ने दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रातुल पुरी की भूमिका की जांच कर रहे थे तब एक गवाह की हत्या कर दी गई। वह गवाह 4 महीने से अपने घर से गायब था और उसका परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। ईडी ने कोर्ट के सामने उस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया। ईडी ने कहा कि रातुल पुरी को जमानत देने पर साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका है। ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुल पुरी को दस लाख डॉलर दिए। मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे जेल के अंदर होना चाहिए। रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रातुल पुरी को टारगेट कर रही है।
पिछले 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब वे कोर्ट के आदेश पर ईडी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि वे ईडी इसलिए आए हैं क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी ने पिछले दो दिनों में ईडी के समक्ष कोई बयान नहीं दिया। सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग कर रहे हैं। वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं जैसा कि ईडी अंदेशा जता रही है। उन्होंने कहा था कि रातुल पुरी को राजनीतिक वजहों से फंसाया जा रहा है।
पिछले 27 जुलाई को कोर्ट ने रातुल पुरी की गिरफ्तारी पर 29 जुलाई तक के लिए रोक लगाया था। 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। 



Conclusion:इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.