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WFI Elections : भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार - SC order on wfi election

भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक बरकरार रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऑर्डर में हस्तक्षेण करने से इनकार कर दिया है.

SC order on wfi election
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डब्ल्यूएफआई चुनाव
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 29, 2023, 7:51 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है.

  • Supreme Court declines to intervene with Punjab and Haryana High Court order staying Wrestling Federation of India (WFI) elections. pic.twitter.com/Bh2P8FCdCS

    — ANI (@ANI) August 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

11 अगस्त को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका पर अगले आदेश तक चुनाव रोक दिया गया था, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई थी.

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया कि पार्टियों को 'भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12.08.2023 को होना था......उसे सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया जाता है'.

इससे पहले जुलाई में, शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर डब्ल्यूएफआई चुनावों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की रोक हटा दी थी.

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(इनपुट: आईएएनएस)

नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है.

  • Supreme Court declines to intervene with Punjab and Haryana High Court order staying Wrestling Federation of India (WFI) elections. pic.twitter.com/Bh2P8FCdCS

    — ANI (@ANI) August 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

11 अगस्त को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका पर अगले आदेश तक चुनाव रोक दिया गया था, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई थी.

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया कि पार्टियों को 'भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12.08.2023 को होना था......उसे सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया जाता है'.

इससे पहले जुलाई में, शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर डब्ल्यूएफआई चुनावों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की रोक हटा दी थी.

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(इनपुट: आईएएनएस)

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