नई दिल्ली : खेल मंत्रालय ने 57 एनएसएफ से कहा है कि वो सवालों के जवाब दे, ताकि वो दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता राहुल मेहरा की उस याचिका का जवाब दे सके जिसमें उन्होंने कहा है कि इन महासंघों ने 2011 नेशनल स्पोर्ट्स कोड का पालन नहीं किया है.
मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 57 एनएसएफ की मान्यता को रद्द कर दिया था. आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता ने शनिवार को एनएसएफ से कहा कि मंत्रालय ने 11 अगस्त तक जवाब मांगा है.
इन दोनों ने कहा है, "जैसा आप लोग जानते हैं कि खेल मंत्रालय ने जो सवालों की सूची भेजी है उसके जवाब 11 अगस्त 2020 तक मांगे हैं. ये गंभीर मुद्दा है और हम सभी को इस मामले पर एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि सवालों की सूची में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो स्पोर्ट्स कोड का हिस्सा नहीं हैं."
उन्होंने कहा, "ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है और हमें इसे लेकर गंभीर रहना चाहिए, हम सलाह देते हैं कि आप सभी एनएसएफ और चार सप्ताह का समय मांगें, क्योंकि कई एनएसएफ का स्टाफ कोविड-19 के कारण काम पर नहीं है."