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शंघाई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी फिल्म 'सेक्शन 375'

ऋचा चड्ढा, मीरा चोपड़ा और अक्षय खन्ना के शानदार अभिनय से सजी कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 375' को 23वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चीन में प्रदर्शित किया जाएगा. फिल्म फेस्टिवल 25 जुलाई से 2 अगस्त चलेगा, जिसमें फिल्म 'सेक्शन 375' की प्रदर्शन तारीख 26, 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त 2020 है.

Shanghai film fest film Section 375
Shanghai film fest film Section 375
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Published : Jul 21, 2020, 6:26 PM IST

Updated : Jul 21, 2020, 7:25 PM IST

मुंबई: समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म 'सेक्शन 375' को आगामी 23वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चीन में प्रदर्शित किया जाएगा.

फिल्म फेस्टिवल 25 जुलाई से 2 अगस्त चलेगा, जिसमें फिल्म 'सेक्शन 375' की प्रदर्शन तारीख 26, 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त 2020 है.

अजय बहल द्वारा निर्देशित, 'सेक्शन 375' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें ऋचा चड्ढा सरकारी वकील का किरदार निभाती हैं, जो मीरा चोपड़ा द्वारा अभिनीत एक बलात्कार पीड़िता अंजलि दंगल के केस को लड़ रही है. वहीं अक्षय खन्ना बचाव पक्ष के वकील के रूप में बलात्कार के आरोपी फिल्म निर्माता (राहुल भट) को बचाते नजर आएंगे.

Read More: कंगना बनाम तापसी और स्वरा: ट्विटर पर जारी है जंग

फिल्म भारतीय दंड संहिता की धारा 375 पर केंद्रित है, जिसके तहत एक महिला बलात्कार का आरोप लगा सकती है अगर उसकी सहमति के बिना उसके साथ कोई इंटरकोर्स करता है, या फिर कोई धोखा देकर करता है या महिला बोल नहीं सकती, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो.

इनपुट-आईएएनएस

मुंबई: समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म 'सेक्शन 375' को आगामी 23वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चीन में प्रदर्शित किया जाएगा.

फिल्म फेस्टिवल 25 जुलाई से 2 अगस्त चलेगा, जिसमें फिल्म 'सेक्शन 375' की प्रदर्शन तारीख 26, 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त 2020 है.

अजय बहल द्वारा निर्देशित, 'सेक्शन 375' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें ऋचा चड्ढा सरकारी वकील का किरदार निभाती हैं, जो मीरा चोपड़ा द्वारा अभिनीत एक बलात्कार पीड़िता अंजलि दंगल के केस को लड़ रही है. वहीं अक्षय खन्ना बचाव पक्ष के वकील के रूप में बलात्कार के आरोपी फिल्म निर्माता (राहुल भट) को बचाते नजर आएंगे.

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फिल्म भारतीय दंड संहिता की धारा 375 पर केंद्रित है, जिसके तहत एक महिला बलात्कार का आरोप लगा सकती है अगर उसकी सहमति के बिना उसके साथ कोई इंटरकोर्स करता है, या फिर कोई धोखा देकर करता है या महिला बोल नहीं सकती, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो.

इनपुट-आईएएनएस

Last Updated : Jul 21, 2020, 7:25 PM IST
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