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राजस्थान हाईकोर्ट से बोनी कपूर को मिली राहत

शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बोनी कपूर के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए. जयपुर में सेलेब्रिटी क्रिकेट लीग कराने के नाम पर ढाई करोड़ की ठगी के मामले में बोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी.

Quash FIR against Boney Kapoor, says Rajasthan High Court
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Published : Sep 20, 2019, 8:52 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 9:13 AM IST

जयपुर : शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के आयोजन के नाम पर एक निवेशक के ढाई करोड़ रुपये ठगने के आरोपों वाली प्राथमिकी से बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर का नाम हटाया जाए.

दरअसल, जगतपुरा में रामनगरिया के निवासी कथित तौर पर पीड़ित प्रवीन श्याम सेठी ने इस साल जून में बोनी कपूर सहित तीन लोगों (सिग्नेचर क्रिकेट लीग के निदेशक मुस्तफा राज और पवन जांगिड़) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.

पीड़ित ने कहा कि उसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश करने पर अवास्तविक रिटर्न का वादा किया गया और कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया गया. शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने लीग में बड़ी मात्रा में निवेश किया, लेकिन लीग का आयोजन नहीं किया गया.

इसके बाद प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि वह मुस्तफा को जानते हैं और इसलिए उसके कहने पर उन्होंने प्रेस वार्ता में शिरकत की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी रुपये नहीं लिए.

अदालत ने 16 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में प्राथमिकी से बोनी कपूर के नाम को हटाने के आदेश दिए हैं.

जयपुर : शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के आयोजन के नाम पर एक निवेशक के ढाई करोड़ रुपये ठगने के आरोपों वाली प्राथमिकी से बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर का नाम हटाया जाए.

दरअसल, जगतपुरा में रामनगरिया के निवासी कथित तौर पर पीड़ित प्रवीन श्याम सेठी ने इस साल जून में बोनी कपूर सहित तीन लोगों (सिग्नेचर क्रिकेट लीग के निदेशक मुस्तफा राज और पवन जांगिड़) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.

पीड़ित ने कहा कि उसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश करने पर अवास्तविक रिटर्न का वादा किया गया और कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया गया. शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने लीग में बड़ी मात्रा में निवेश किया, लेकिन लीग का आयोजन नहीं किया गया.

इसके बाद प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि वह मुस्तफा को जानते हैं और इसलिए उसके कहने पर उन्होंने प्रेस वार्ता में शिरकत की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी रुपये नहीं लिए.

अदालत ने 16 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में प्राथमिकी से बोनी कपूर के नाम को हटाने के आदेश दिए हैं.

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जयपुर : शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के आयोजन के नाम पर एक निवेशक के ढाई करोड़ रुपये ठगने के आरोपों वाली प्राथमिकी से बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर का नाम हटाया जाए.

दरअसल, जगतपुरा में रामनगरिया के निवासी कथित तौर पर पीड़ित प्रवीन श्याम सेठी ने इस साल जून में बोनी कपूर सहित तीन लोगों (सिग्नेचर क्रिकेट लीग के निदेशक मुस्तफा राज और पवन जांगिड़) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.



पीड़ित ने कहा कि उसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश करने पर अवास्तविक रिटर्न का वादा किया गया और कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया गया. शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने लीग में बड़ी मात्रा में निवेश किया, लेकिन लीग का आयोजन नहीं किया गया.



इसके बाद प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि वह मुस्तफा को जानते हैं और इसलिए उसके कहने पर उन्होंने प्रेस वार्ता में शिरकत की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी रुपये नहीं लिए.



अदालत ने 16 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में प्राथमिकी से बोनी कपूर के नाम को हटाने के आदेश दिए हैं.


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Last Updated : Oct 1, 2019, 9:13 AM IST
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