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मुझे नहीं पता था कि मैं कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगी: पायल रोहतगी

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Published : Dec 18, 2019, 11:16 AM IST

Updated : Dec 18, 2019, 3:14 PM IST

पायल रोहतगी को मंगलवार को जमानत दे दी गई. अपनी वापसी पर मीडिया से बात करते हुए, पायल ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया में फंसे बिना अपने अधिकार, 'बोलने की स्वतंत्रता' का प्रयोग करने की कोशिश करेंगी.

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Payal Rohatgi granted bail

बूंदी (राजस्थान): अभिनेत्री पायल रोहतगी को मंगलवार के दिन जेल से रिहा किया गया. जमानत मिलने के बाद पायल ने कहा कि वह उन समर्थकों की शुक्रगुजार हैं जो उनके साथ खड़े रहे.

पायल ने रोते हुए कहा: "मेरे पास बोलने की स्वतंत्रता है, जिसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया. मैंने यह भी कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं कानूनी प्रक्रिया में फंस जाऊंगी."

उन्होंने कहा, "मैं एक वकील नहीं हूं और मैंने वकील बनने के लिए पढ़ाई नहीं की है और मैं अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को कानूनी मामलों में फंसे बिना प्रयोग करने की कोशिश करूंगी."

इसके बाद, उन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए.

अभिनेत्री ने कहा कि वह सभी लोगों की बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस सब के बीच में उनका समर्थन किया है क्योंकि वह बहुत डरी हुई थीं.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं न्यायपालिका, वकील, पति संग्राम, मेरे माता-पिता, और भाई सहित सभी के प्रति बहुत आभारी हूं. मुझे बाहर निकालने के लिए मैं हर किसी का धन्यवाद करती हूं."

पायल रोहतगी को मंगलवार के दिन जेल से रिहा किया गया.
अभिनेत्री को बूंदी पुलिस द्वारा आईटी अधिनियम के तहत मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.उन्हें 25000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड के माध्यम से जमानत मिली. अभिनेत्री को 15 दिसंबर को बूंदी पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

बूंदी (राजस्थान): अभिनेत्री पायल रोहतगी को मंगलवार के दिन जेल से रिहा किया गया. जमानत मिलने के बाद पायल ने कहा कि वह उन समर्थकों की शुक्रगुजार हैं जो उनके साथ खड़े रहे.

पायल ने रोते हुए कहा: "मेरे पास बोलने की स्वतंत्रता है, जिसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया. मैंने यह भी कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं कानूनी प्रक्रिया में फंस जाऊंगी."

उन्होंने कहा, "मैं एक वकील नहीं हूं और मैंने वकील बनने के लिए पढ़ाई नहीं की है और मैं अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को कानूनी मामलों में फंसे बिना प्रयोग करने की कोशिश करूंगी."

इसके बाद, उन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए.

अभिनेत्री ने कहा कि वह सभी लोगों की बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस सब के बीच में उनका समर्थन किया है क्योंकि वह बहुत डरी हुई थीं.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं न्यायपालिका, वकील, पति संग्राम, मेरे माता-पिता, और भाई सहित सभी के प्रति बहुत आभारी हूं. मुझे बाहर निकालने के लिए मैं हर किसी का धन्यवाद करती हूं."

पायल रोहतगी को मंगलवार के दिन जेल से रिहा किया गया.
अभिनेत्री को बूंदी पुलिस द्वारा आईटी अधिनियम के तहत मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.उन्हें 25000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड के माध्यम से जमानत मिली. अभिनेत्री को 15 दिसंबर को बूंदी पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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बूंदी (राजस्थान): अभिनेत्री पायल रोहतगी को मंगलवार के दिन जेल से रिहा किया गया. जमानत मिलने के बाद पायल ने कहा कि वह उन समर्थकों की शुक्रगुजार हैं जो उनके साथ खड़े रहे.

पायल ने रोते हुए कहा: "मेरे पास बोलने की स्वतंत्रता है, जिसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया. मैंने यह भी कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं कानूनी प्रक्रिया में फंस जाऊंगी."

उन्होंने कहा, "मैं एक वकील नहीं हूं और मैंने वकील बनने के लिए पढ़ाई नहीं की है और मैं अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को कानूनी मामलों में फंसे बिना प्रयोग करने की कोशिश करूंगी."

इसके बाद, उन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए.

अभिनेत्री ने कहा कि वह सभी लोगों की बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस सब के बीच में उनका समर्थन किया है क्योंकि वह बहुत डरी हुई थीं.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं न्यायपालिका, वकील, पति संग्राम, मेरे माता-पिता, और भाई सहित सभी के प्रति बहुत आभारी हूं. मुझे बाहर निकालने के लिए मैं हर किसी का धन्यवाद करती हूं."

अभिनेत्री को बूंदी पुलिस द्वारा आईटी अधिनियम के तहत मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें  25000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड के माध्यम से जमानत मिली. अभिनेत्री को 15 दिसंबर को बूंदी पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.




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Last Updated : Dec 18, 2019, 3:14 PM IST
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