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काला हिरण शिकार मामला: कोर्ट ने दी सलमान को चेतावनी, नहीं हुए पेश तो खारिज होगी जमानत - Salman Blackbuck Hearing

अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले पर जोधपुर कोर्ट ने जमानत खारिज करने की चेतावनी दी है. मामले की सुनवाई आज हुई थी, जिसमें सलमान पेश नहीं हुए. अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

Salman Blackbuck case
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Published : Jul 4, 2019, 3:24 PM IST

जोधपुर: सलमान खान के 5 साल की सजा के विरोध में सजा माफी को लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई. लेकिन यहां मामला सलमान के पक्ष में न होकर उनके लिए परेशानी में जाता ही नजर आया. क्योंकि कोर्ट में लगातार सलमान की गैरहारिजी के चलते जज ने नाराजगी जताई है.

जज ने कहा सलमान कोर्ट में पेश हों. अगर सलमान अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. क्योंकि पिछली पेशी में भी सलमान खान के वकील से उनको पेश करने की बात कही गई थी. इसलिए डीजे ग्रामीण चंद्रकुमार सोनगरा ने गहरी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाजरी माफी पेश कर दी है.

मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.

बता दें कि पांच अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था.

सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद वह सात अप्रैल तक जेल में रहे. जिसके बाद सात अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.

जमानत मिलने के बाद सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान को 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी. साथ ही फिल्म अभिनेता को अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर पाबंद किया था. जिसके बाद सलमान कोर्ट में लगातार हाजरी माफी पेश करते आए हैं.

जोधपुर: सलमान खान के 5 साल की सजा के विरोध में सजा माफी को लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई. लेकिन यहां मामला सलमान के पक्ष में न होकर उनके लिए परेशानी में जाता ही नजर आया. क्योंकि कोर्ट में लगातार सलमान की गैरहारिजी के चलते जज ने नाराजगी जताई है.

जज ने कहा सलमान कोर्ट में पेश हों. अगर सलमान अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. क्योंकि पिछली पेशी में भी सलमान खान के वकील से उनको पेश करने की बात कही गई थी. इसलिए डीजे ग्रामीण चंद्रकुमार सोनगरा ने गहरी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाजरी माफी पेश कर दी है.

मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.

बता दें कि पांच अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था.

सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद वह सात अप्रैल तक जेल में रहे. जिसके बाद सात अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.

जमानत मिलने के बाद सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान को 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी. साथ ही फिल्म अभिनेता को अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर पाबंद किया था. जिसके बाद सलमान कोर्ट में लगातार हाजरी माफी पेश करते आए हैं.

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जोधपुर: सलमान खान के 5 साल की सजा के विरोध में सजा माफी को लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई. लेकिन यहां मामला सलमान के पक्ष में न होकर उनके लिए परेशानी में जाता ही नजर आया. क्योंकि कोर्ट में लगातार सलमान की गैरहारिजी के चलते जज ने नाराजगी जताई है.

जज ने कहा सलमान कोर्ट में पेश हों. अगर सलमान अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. क्योंकि पिछली पेशी में भी सलमान खान के वकील से उनको पेश करने की बात कही गई थी. इसलिए डीजे ग्रामीण चंद्रकुमार सोनगरा ने गहरी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने हाजरी माफी पेश कर दी है. 

मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है. 

बता दें कि पांच अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. 

सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद वह सात अप्रैल तक जेल में रहे. जिसके बाद सात अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी. 

जमानत मिलने के बाद सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने सलमान को 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी. साथ ही फिल्म अभिनेता को अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर पाबंद किया था. जिसके बाद सलमान कोर्ट में लगातार हाजरी माफी पेश करते आए हैं. 


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