ETV Bharat / premium

महाराष्ट्र: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

मुंबई में विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है.

Former Home Minister Anil Deshmukh's jail stay extended till November 28Etv Bharat
महाराष्ट्र: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत बढ़ाईEtv Bharat
author img

By

Published : Nov 16, 2022, 1:01 PM IST

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और साजिश के गंभीर आरोप हैं और उनकी आपराधिक संलिप्तता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

100 करोड़ वसूली मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को फिलहाल राहत नहीं मिली. मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. सीबीआई कोर्ट ने 21 अक्तूबर को अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने देशमुख के निजी सचिव संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज की थी.

इससे पहले 6 नवंबर को करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट के अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ करने के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र: सब-इंस्पेक्टर ने महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ किया दुष्कर्म, मामला दर्ज

अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक की ईडी की हिरासत में भेजा था. ईडी का आरोप है कि देशमुख ने दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के जरिये मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक वसूली की.

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और साजिश के गंभीर आरोप हैं और उनकी आपराधिक संलिप्तता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

100 करोड़ वसूली मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को फिलहाल राहत नहीं मिली. मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. सीबीआई कोर्ट ने 21 अक्तूबर को अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने देशमुख के निजी सचिव संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज की थी.

इससे पहले 6 नवंबर को करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट के अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ करने के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र: सब-इंस्पेक्टर ने महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ किया दुष्कर्म, मामला दर्ज

अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक की ईडी की हिरासत में भेजा था. ईडी का आरोप है कि देशमुख ने दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के जरिये मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक वसूली की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.