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एक शस्त्र लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार रखने वाले धारकों का लाइसेंस होगा रद्द - एक शस्त्र लाइसेंस 2 से ज्यादा हथियार लाइसेंस रद्द

गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि आयुध संसोधन विधेयक-2019 के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों के लाईसेंस रद्द किए जाएंगे.

more than 2 arms on an arms license will be canceled
हथियार
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Published : Dec 12, 2020, 3:39 AM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: साइबर सिटी में अब कोई भी व्यक्ति 2 हथियार से ज्यादा रख नहीं सकेगा. दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि आयुध संसोधन विधेयक-2019 के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों के लाईसेंस रद्द किए जाएंगे.

अगले 2 दिन यानी 13 दिसंबर तक हथियार लाइसेंस धारक को 2 हथियार से अतिरिक्त हथियार को रखने की अनुमति के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर आवेदन करना होगा. आवेदन ना करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़े:-गौतमबुद्ध नगर: अवैध हथियार रखने के आरोप में दो गिरफ्तार

संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविदर सिंह ने बताया कि जिन लाइसेंस धारकों ने एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार पंजीकृत कर रखा है. वो 13 दिसंबर तक शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर अपने दो से अधिक हथियार को किसी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक को बेचने/स्थानांतरण करने संबंधित थाने में जमा कराने या फिर किसी मान्यता प्राप्त गन हाऊस को बेचने के बारे में अनुमति प्राप्त करें. ऐसा ना करने वाले लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: साइबर सिटी में अब कोई भी व्यक्ति 2 हथियार से ज्यादा रख नहीं सकेगा. दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि आयुध संसोधन विधेयक-2019 के अनुसार एक शस्त्र लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों के लाईसेंस रद्द किए जाएंगे.

अगले 2 दिन यानी 13 दिसंबर तक हथियार लाइसेंस धारक को 2 हथियार से अतिरिक्त हथियार को रखने की अनुमति के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर आवेदन करना होगा. आवेदन ना करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविदर सिंह ने बताया कि जिन लाइसेंस धारकों ने एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार पंजीकृत कर रखा है. वो 13 दिसंबर तक शस्त्र लाइसेंस शाखा में आकर अपने दो से अधिक हथियार को किसी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक को बेचने/स्थानांतरण करने संबंधित थाने में जमा कराने या फिर किसी मान्यता प्राप्त गन हाऊस को बेचने के बारे में अनुमति प्राप्त करें. ऐसा ना करने वाले लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा.

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