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गुड़िया केस: दोषियों को 20 साल की सजा से परिजन संतुष्ट नहीं, करेंगे अपील

गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल बचपन बचाओ आंदोलन के वकील एचएस फुल्का ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. एचएस फुल्का ने कहा कि 5 साल गुड़िया के साथ जिस क्रूरता से सामुहिक बलात्कार और हत्या का प्रयास को अंजाम दिया गया था.

Convicts sentenced to 20 years in gudia case in delhi
गुड़िया मामला
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Published : Jan 31, 2020, 10:41 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुड़िया के साथ रेप और हत्या के प्रयास के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 11 लाख की मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. लेकिन पीड़ित पक्ष इससे सन्तुष्ट नजर नहीं आ रहा है.

गुड़िया मामले में दोषियों को 20 साल की सजा

बता दें कि गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल बचपन बचाओ आंदोलन के वकील एचएस फुल्का ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. एचएस फुल्का ने कहा कि 5 साल गुड़िया के साथ जिस क्रूरता से सामुहिक बलात्कार और हत्या का प्रयास को अंजाम दिया गया था, उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

'फांसी नहीं दी जा सकती है'
एचएस फुल्का ने बताया कि पीड़िता की तरफ से दोषियों को उम्र कैद और 25 लाख मुआवजा की मांग की गई थी. एचएस फुल्का ने बताया की कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हइकोर्ट में अपील की जाएगी, हइकोर्ट से इस दोषियों को आजीवन कारावास की मांग की जाएगी. फुल्का ने कहा कि गुड़िया के साथ रेप और हत्या का प्रयास की घटना के बाद फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया, जिसकी वजह से इन दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है .

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुड़िया के साथ रेप और हत्या के प्रयास के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 11 लाख की मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. लेकिन पीड़ित पक्ष इससे सन्तुष्ट नजर नहीं आ रहा है.

गुड़िया मामले में दोषियों को 20 साल की सजा

बता दें कि गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल बचपन बचाओ आंदोलन के वकील एचएस फुल्का ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. एचएस फुल्का ने कहा कि 5 साल गुड़िया के साथ जिस क्रूरता से सामुहिक बलात्कार और हत्या का प्रयास को अंजाम दिया गया था, उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

'फांसी नहीं दी जा सकती है'
एचएस फुल्का ने बताया कि पीड़िता की तरफ से दोषियों को उम्र कैद और 25 लाख मुआवजा की मांग की गई थी. एचएस फुल्का ने बताया की कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हइकोर्ट में अपील की जाएगी, हइकोर्ट से इस दोषियों को आजीवन कारावास की मांग की जाएगी. फुल्का ने कहा कि गुड़िया के साथ रेप और हत्या का प्रयास की घटना के बाद फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया, जिसकी वजह से इन दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है .

Intro:पुर्वी दिल्लीः गुड़िया के साथ रेप और हत्या के प्रयास के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों को 20 साल की सज़ा सुनाई है साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है . इसके अलावा पीड़िता को 11 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया . लेकिन पीड़ित पक्ष इससे सन्तुष्ट नज़र नहीं आ रहा है .
गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल बचपन बचाओ आंदोलन के वकील एच एस फुल्का ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है ।




Body:फैसले से संतुष्ट नहीं

एच एस फुल्का ने कहा कि 5 साल गुड़िया के साथ जिस क्रूरता से सामुहिक बलात्कार और हत्या का प्रयास को अंजाम दिया गया उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए .

एच एस फुल्का ने बताया कि पीड़िता की तरफ से दोषियों को उम्र कैद और 25 लाख मुआवजा की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने दोनो दोषी मनोज और प्रदीप को 20 साल की सज़ा सुनाई है साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है . इसके अलावा पीड़िता को 11 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया .






Conclusion:आजीवन कारावास की अपील

एच एस फुल्का ने बताया की कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हइकोर्ट में अपील की जाएगी ,हइकोर्ट से इस दोषियों को आजीवन कारावास की मांग की जाएगी .

फाँसी नहीं हो सकती

फुल्का ने कहा कि गुड़िया के साथ रेप और हत्या का प्रयास की घटना के बाद नाबालिग के साथ रेप के आरोपियों को फांसी की सज़ा देने का प्रावधान किया गया ,जिसकी वजह से इन दोषियों को फाँसी नहीं दी जा सकती है .
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