नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुड़िया के साथ रेप और हत्या के प्रयास के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को 11 लाख की मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. लेकिन पीड़ित पक्ष इससे सन्तुष्ट नजर नहीं आ रहा है.
बता दें कि गुड़िया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में शामिल बचपन बचाओ आंदोलन के वकील एचएस फुल्का ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. एचएस फुल्का ने कहा कि 5 साल गुड़िया के साथ जिस क्रूरता से सामुहिक बलात्कार और हत्या का प्रयास को अंजाम दिया गया था, उसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
'फांसी नहीं दी जा सकती है'
एचएस फुल्का ने बताया कि पीड़िता की तरफ से दोषियों को उम्र कैद और 25 लाख मुआवजा की मांग की गई थी. एचएस फुल्का ने बताया की कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हइकोर्ट में अपील की जाएगी, हइकोर्ट से इस दोषियों को आजीवन कारावास की मांग की जाएगी. फुल्का ने कहा कि गुड़िया के साथ रेप और हत्या का प्रयास की घटना के बाद फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया, जिसकी वजह से इन दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है .