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उन्नाव रेप केस: CBI ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को कोर्ट में किया पेश - ETV BHARAT LIVE

6 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़िता, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी.

उन्नाव रेप मामले पर सुनवाई जारी ETV BHARAT
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Published : Aug 7, 2019, 5:24 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज(बुधवार) को उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा अब सवा दो बजे के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे.

बता दें कि इसे पहले आज दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दोनों आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया और 12 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट ने इस मामले में सुनावाई शुरु की जो करीब 1 बजकर 45 मिनट तक चली.

उन्नाव रेप मामले पर सुनवाई जारी

जानिए 6 अगस्त को कोर्ट ने क्या कहा था

बता दें कि कल यानी 6 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़िता, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी थी.

आरोपियों को कोर्ट ने भेजा था तिहाड़

इसे पहले 5 अगस्त को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था. जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था. इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है.

तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है. तब आरोपियों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है. तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते हैं.

आरोपियों के वकील ने कोर्ट को कहा था कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए. उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें. उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया था. उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगा.

बता दें कि पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कल पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था.

बता दें कि इसे पहले पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.


बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले के दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज(बुधवार) को उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा अब सवा दो बजे के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे.

बता दें कि इसे पहले आज दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दोनों आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया और 12 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट ने इस मामले में सुनावाई शुरु की जो करीब 1 बजकर 45 मिनट तक चली.

उन्नाव रेप मामले पर सुनवाई जारी

जानिए 6 अगस्त को कोर्ट ने क्या कहा था

बता दें कि कल यानी 6 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़िता, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी थी.

आरोपियों को कोर्ट ने भेजा था तिहाड़

इसे पहले 5 अगस्त को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था. जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था. इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है.

तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है. तब आरोपियों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है. तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते हैं.

आरोपियों के वकील ने कोर्ट को कहा था कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए. उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें. उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया था. उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगा.

बता दें कि पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कल पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था.

बता दें कि इसे पहले पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.


बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले के दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज उन्नाव रेप मामले में आरोपियों कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा अब सवा दो बजे के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे। आज दोपहर सवा बारह बजे आरोपियों शशि सिंह और कुलदीप सेंगर को कोर्ट में पेश किया गया। 12 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई करीब 1 बजकर 45 मिनट तक चली।



Body:पिछले 6 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़िता, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी थी।
पिछले 5 अगस्त को कोर्ट ने आरोपियों कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को आथ पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। 
5 अगस्त को जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था । इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है। तब आरोपियों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं इसलिए वे नहीं आ सकते हैं।
आरोपियों के वकील ने था कहा कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए । आरोपियों के वकील ने कहा था कि उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया। उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगा।
आपको बता दें कि पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था। जिसके बाद कल पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया।
आपको बता दें कि पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
ये मामला पहले यूपी में चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले के दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया है।



Conclusion:मामला 4 जून 2017 का है जब एक नाबालिग लड़की ने बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपने घर पर रेप करने का आरोप लगाया। लड़की विधायक के घर काम की तलाश में गई थी। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरे अभियुक्त शशि सिंह पर आरोप है कि वो लड़की को बहला फुसलाकर सेंगर के घर ले गई। लड़की के पिता की 9 अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। सेंगर के खिलाफ एक और हत्या का मामला तब दर्ज हुआ जब लड़की का अपने वकील और परिजनों के साथ एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में लड़की के दो परिजनों की मौत हो गई ।
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