नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज(बुधवार) को उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा अब सवा दो बजे के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे.
बता दें कि इसे पहले आज दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दोनों आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया और 12 बजकर 45 मिनट पर कोर्ट ने इस मामले में सुनावाई शुरु की जो करीब 1 बजकर 45 मिनट तक चली.
जानिए 6 अगस्त को कोर्ट ने क्या कहा था
बता दें कि कल यानी 6 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से उन्नाव रेप मामले के पीड़िता, उसकी देखभाल करनेवालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी थी.
आरोपियों को कोर्ट ने भेजा था तिहाड़
इसे पहले 5 अगस्त को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था. जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था. इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि क्या यह कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है.
तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है. तब आरोपियों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है. तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते हैं.
आरोपियों के वकील ने कोर्ट को कहा था कि इस मामले में आरोपपत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए. उन्हें भी आरोपपत्र की कापी चाहिए ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें. उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया था. उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगा.
बता दें कि पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कल पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था.
बता दें कि इसे पहले पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.
बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले के दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया था.