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Toshakhana case: इमरान खान के काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, पेशी के लिए जा रहे थे - इमरान खान तोशखाना मामले सुनवाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह अदालत जा रहे थे. पाकिस्तान में तोशखाना मामला राजनीतिक रंग ले चुका है.

Toshakhana case Imran Khan leaves for Islamabad to appear in court today
तोशखाना केस में इमरान खान आज कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए
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Published : Mar 18, 2023, 12:36 PM IST

Updated : Mar 18, 2023, 1:20 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना मामले में पेशी के लिए अदालत जा रहे थे. रास्ते में उनके काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. हालांकि, बताया जा रहा है कि उनकी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. यहां की एक स्थानीय अदालत आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है, जिन्होंने कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा उन्हें पिछली कई सुनवाइयों में शामिल नहीं होने के लिए लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तारी से बचा लिया था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख खान को चुनाव आयोग द्वारा दायर शिकायत पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल की अदालत में पेश होना है.

पाकिस्तान आयोग (ईसीपी) को दी गई जानकारी में कथित रूप से अपनी संपत्ति घोषणाओं में उपहारों के विवरण को छिपाने का आरोप है. डॉन अखबार ने बताया कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ पीटीआई प्रमुख लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने आवास से रवाना हुए और इस्लामाबाद के रास्ते में हैं. पिछले साल नवंबर में एक हत्या के प्रयास में बाल-बाल बचे खान की सुरक्षा के लिए इलाके में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है. इस्लामाबाद प्रशासन ने शुक्रवार रात राजधानी में धारा 144 लागू कर दी, जिसमें निजी कंपनियों, सुरक्षा गार्डों या व्यक्तियों को हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी अदालत ने इमरान को आतंकवाद के आठ मामलों और एक दीवानी मामले में सुरक्षात्मक जमानत दी

गुरुवार को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके लिए जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी. हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को इमरान के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें शनिवार को निचली अदालत में पेश होने का मौका मिला. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, इमरान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पीटीआई प्रमुख 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे.

(पीटीआई)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना मामले में पेशी के लिए अदालत जा रहे थे. रास्ते में उनके काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. हालांकि, बताया जा रहा है कि उनकी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. यहां की एक स्थानीय अदालत आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है, जिन्होंने कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा उन्हें पिछली कई सुनवाइयों में शामिल नहीं होने के लिए लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तारी से बचा लिया था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख खान को चुनाव आयोग द्वारा दायर शिकायत पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल की अदालत में पेश होना है.

पाकिस्तान आयोग (ईसीपी) को दी गई जानकारी में कथित रूप से अपनी संपत्ति घोषणाओं में उपहारों के विवरण को छिपाने का आरोप है. डॉन अखबार ने बताया कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ पीटीआई प्रमुख लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने आवास से रवाना हुए और इस्लामाबाद के रास्ते में हैं. पिछले साल नवंबर में एक हत्या के प्रयास में बाल-बाल बचे खान की सुरक्षा के लिए इलाके में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है. इस्लामाबाद प्रशासन ने शुक्रवार रात राजधानी में धारा 144 लागू कर दी, जिसमें निजी कंपनियों, सुरक्षा गार्डों या व्यक्तियों को हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी अदालत ने इमरान को आतंकवाद के आठ मामलों और एक दीवानी मामले में सुरक्षात्मक जमानत दी

गुरुवार को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके लिए जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी. हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने शुक्रवार को इमरान के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें शनिवार को निचली अदालत में पेश होने का मौका मिला. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, इमरान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पीटीआई प्रमुख 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे.

(पीटीआई)

Last Updated : Mar 18, 2023, 1:20 PM IST
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