इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान के निजी चिकित्सक ने उन्हें 'धीमा जहर' दिये जाने की शिकायत को खारिज दिया है. डॉ फैसल सुल्तान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निजी चिकित्सक हैं. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पीटीआई प्रमुख के साथ व्यापक बातचीत की. उनका मेडिकल चेक-अप भी किया. उन्होंने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष का स्वास्थ्य अच्छा है. उन्होंने और पीटीआई अध्यक्ष ने शौकत खानम अस्पताल से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की.
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान की पूरी जांच की है. पीटीआई प्रमुख को किसी भी तरह का धीमा जहर नहीं दिया जा रहा है. चिकित्सक ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष ने खाने को लेकर भी कोई शिकायत नहीं की है. वह जेल में नियमित व्यायाम कर रहे हैं. इसके अलावा, इमरान खान की लीगल टीम ने भी जेल में उनसे मुलाकात की. आज सुबह उनसे मुलाकात करने वाले कानूनी टीम के सदस्यों में हामिद खान, नईम हैदर पंजोटा, राजा यासिर और उमैर नियाजी शामिल थे, जबकि डॉ. फैसल सुल्तान भी उनके साथ थे.
इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रावलपिंडी पुलिस की जांच दल ने अडियाला जेल का दौरा किया. उन्होंने 9 मई की गड़बड़ी पर पीटीआई अध्यक्ष का बयान दर्ज किया. 9 मई के दंगों के मामलों से संबंधित आरोप पत्र में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान पर देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. एआरवाई न्यूज ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने 9 मई के दंगों से संबंधित सभी मामलों में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल करने की पुष्टि की.
पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से आरोपियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के सबूत मिले हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से दायर आरोप पत्र पर आपत्ति जताए जाने के बाद देशद्रोह की धाराएं शामिल की गईं हैं. पुलिस ने कहा कि नई धाराओं के संबंध में संबंधित संस्थानों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.
इसे प्रस्तुत करने से पहले अभियोजन की आपत्तियों को हटा दिया जाएगा. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.