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यौन उत्पीड़न के लिए वेटिकन को जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका को यूरोपीय अदालत में खारिज

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Published : Oct 12, 2021, 9:18 PM IST

यूरोप की एक अदालत ने मंगलवार को इस बात पर सहमति जताई कि कैथलिक पादरियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए वेटिकन पर किसी स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता.

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रोम : यूरोप की एक अदालत इस बात पर सहमति जताई कि वेटिकन को संप्रभु छूट प्राप्त है और पादरियों तथा उनके आला अधिकारियों के कदाचार के लिए होली सी (वेटिकन) को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता.

यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 24 लोगों द्वारा दायर एक मामले को खारिज कर दिया जिन्होंने कहा था कि वे बेल्जियम में पादरियों के उत्पीड़न के शिकार हैं. उन लोगों ने दलील दी थी कि बच्चों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी पादरियों के मामलों को दशकों तक छिपाने के लिए कैथलिक पद क्रम की संरचनात्मक कमी की वजह से होली सी जिम्मेदार है.

यह भी पढ़ें-मोदी और जॉनसन ने टीका प्रमाणन, व्यापार, जलवायु सम्मेलन पर चर्चा की

इन 24 लोगों ने स्ट्रासबर्ग की अदालत में अपील की थी. इससे पहले बेल्जियम की अदालतों ने व्यवस्था दी थी कि संप्रभु राज्य के रूप में होली सी (वेटिकन) को मिली छूट को देखते हुए यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है. यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही हैं.

(पीटीआई-भाषा)

रोम : यूरोप की एक अदालत इस बात पर सहमति जताई कि वेटिकन को संप्रभु छूट प्राप्त है और पादरियों तथा उनके आला अधिकारियों के कदाचार के लिए होली सी (वेटिकन) को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता.

यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 24 लोगों द्वारा दायर एक मामले को खारिज कर दिया जिन्होंने कहा था कि वे बेल्जियम में पादरियों के उत्पीड़न के शिकार हैं. उन लोगों ने दलील दी थी कि बच्चों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी पादरियों के मामलों को दशकों तक छिपाने के लिए कैथलिक पद क्रम की संरचनात्मक कमी की वजह से होली सी जिम्मेदार है.

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इन 24 लोगों ने स्ट्रासबर्ग की अदालत में अपील की थी. इससे पहले बेल्जियम की अदालतों ने व्यवस्था दी थी कि संप्रभु राज्य के रूप में होली सी (वेटिकन) को मिली छूट को देखते हुए यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है. यूरोपीय अदालत ने कहा कि बेल्जियम की अदालतें सही हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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