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बाल श्रम कानूनों को सख्त करने की तैयारी में श्रीलंका सरकार

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पियाल निशांत ने कहा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने के लिए एक कैबिनेट पत्र तैयार किया जा रहा है. श्रम मंत्रालय ने 16 से 18 साल के बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाने वाली नौकरियों की सूची का विस्तार करने का भी फैसला किया है. श्रम आयुक्त प्रभात चंद्रकीर्ति ने कहा, सूची को 52 से बढ़ाकर 76 किया जाना है.

बाल श्रम
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Published : Jul 26, 2021, 6:05 PM IST

कोलंबो : श्रीलंका (Sri Lanka) में एक नेता के घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 16 वर्षीय एक किशोरी की मौत (16 year old girl dies) के बाद देश की सरकार बाल शोषण रोकने के वास्ते रोजगार के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष करके बाल श्रम कानूनों को सख्त करने की तैयारी में है.

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पियाल निशांत (Child Development Minister Piyal Nishant) ने कहा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने के लिए एक कैबिनेट पत्र तैयार किया जा रहा है.

श्रम मंत्रालय (labor Ministry) ने 16 से 18 साल के बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाने वाली नौकरियों की सूची का विस्तार करने का भी फैसला किया है. श्रम आयुक्त प्रभात चंद्रकीर्ति ने कहा कि सूची को 52 से बढ़ाकर 76 किया जाना है.

पढ़ें- फिलीपींस के राष्ट्रपति संकट के बीच अंतिम बार करेंगे कांग्रेस को संबोधित

राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण (NCPA) ने कहा, बाल शोषण रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है. 'ऑल सीलोन पीपुल्स कांग्रेस' के नेता ऋषद बठिउद्दीन के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही किशोरी की मौत के बाद बाल मजदूरी का मामला सामने आया था. लड़की को तीन जुलाई को झुलसने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को लड़की की मौत के बाद नेता की पत्नी, ससुर, देवर और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है.

बठिउद्दीन अप्रैल के अंत से ही हिरासत में है. वर्ष 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती बम विस्फोटों की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था. इस हमले के लिए आईएसआईएस से जुड़े जिहादी समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे.

(भाषा)

कोलंबो : श्रीलंका (Sri Lanka) में एक नेता के घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 16 वर्षीय एक किशोरी की मौत (16 year old girl dies) के बाद देश की सरकार बाल शोषण रोकने के वास्ते रोजगार के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष करके बाल श्रम कानूनों को सख्त करने की तैयारी में है.

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री पियाल निशांत (Child Development Minister Piyal Nishant) ने कहा, न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने के लिए एक कैबिनेट पत्र तैयार किया जा रहा है.

श्रम मंत्रालय (labor Ministry) ने 16 से 18 साल के बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाने वाली नौकरियों की सूची का विस्तार करने का भी फैसला किया है. श्रम आयुक्त प्रभात चंद्रकीर्ति ने कहा कि सूची को 52 से बढ़ाकर 76 किया जाना है.

पढ़ें- फिलीपींस के राष्ट्रपति संकट के बीच अंतिम बार करेंगे कांग्रेस को संबोधित

राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण (NCPA) ने कहा, बाल शोषण रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है. 'ऑल सीलोन पीपुल्स कांग्रेस' के नेता ऋषद बठिउद्दीन के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही किशोरी की मौत के बाद बाल मजदूरी का मामला सामने आया था. लड़की को तीन जुलाई को झुलसने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को लड़की की मौत के बाद नेता की पत्नी, ससुर, देवर और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है.

बठिउद्दीन अप्रैल के अंत से ही हिरासत में है. वर्ष 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती बम विस्फोटों की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था. इस हमले के लिए आईएसआईएस से जुड़े जिहादी समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे.

(भाषा)

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