नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है. धारा 163 बीएनएसएस के तहत गाजियाबाद में कई प्रकार की पाबंदी लागू रहेगी. हज़रत अली जन्मदिन, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, शब-ए-बारात, धार्मिक - सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है.
गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू करने को लेकर आदेश जारी किया गया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा धारा 163 बीएनएसएस को लेकर जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो.
विवाद उत्पन्न होने की संभावना वाले कार्य की इजाजत नहीं: आदेश के मुताबिक कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने क्षेत्र और अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो. कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा. विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ पर पूरी तरह पाबंदी: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा, और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा, और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंट पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतले और कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा. कोई भी पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री वहां के अतिरिक्त बोतल और किसी कंटेनर में नहीं करेंगे, क्योंकि यह संभावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग हिंसनात्मक कार्यों के लिए कर सकते हैं.
धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: धारा 163 बीएनएसएस को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राजकीय कार्यालय के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर की प्रति में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा. इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर संबंधित स्थान की पुलिस उपायुक्त की बिना अनुमति के ड्रोन कैमरे से शूटिंग नहीं की जाएगी. आदेश में साफ कहा गया है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस 16 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी.
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