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पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को मौत की सजा

पाकिस्तान के बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के एक प्रोफेसर जुनैद हफीज के खिलाफ 2013 में ईशनिंदा का मामला दर्ज हुआ था. अब पाक की एक अदालत ने प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई, साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें विस्तार से...

Pakistani professor sentenced to death
पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को मौत की सजा
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Published : Dec 21, 2019, 5:58 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के दोषी एक प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई है. मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली है.

गौरतलब है कि पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था.

मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई थी और हफीज को मुल्तान में नए केंद्रीय कारागार के अति सुरक्षित वार्ड में रखा गया था.

पढ़ें : मुशर्रफ को मौत की सजा : PAK के नेताओं ने फैसले की सराहना की, सरकार करेगी समीक्षा

'डॉन' समाचार पत्र की खबर के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कयूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनाई और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के दोषी एक प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई है. मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली है.

गौरतलब है कि पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था.

मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई थी और हफीज को मुल्तान में नए केंद्रीय कारागार के अति सुरक्षित वार्ड में रखा गया था.

पढ़ें : मुशर्रफ को मौत की सजा : PAK के नेताओं ने फैसले की सराहना की, सरकार करेगी समीक्षा

'डॉन' समाचार पत्र की खबर के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कयूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनाई और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 15:57 HRS IST




             
  • पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को मौत की सजा



इस्लामाबाद, 21 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के लिये एक प्रोफेसर को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। मीडिया में आईं खबरों से यह जानकारी मिली है।



पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था।



मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई और हफीज को मुल्तान में नये केन्द्रीय कारागार के अति-सुरक्षित वार्ड में रखा गया।



'डॉन' समाचार पत्र की खबर के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कय्यूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनायी और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।



हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


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