लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ को धनशोधन के एक मामले में जमानत दे दी.
गौरतलब है कि लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने चौधरी शुगर मिल्स धनशोधन मामले में मरियम को जमानत दी. न्यायमूर्ति अली बकर नजफी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.
मरियम ने गुणदोष और मानवीय आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने कहा था कि वह अपने पिता की देखभाल करना चाहती हैं, जिनकी अवस्था गंभीर है.
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लाहौर उच्च न्यायालय ने एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, मरियम को गुणदोष के आधार पर जमानत दी गयी है, न कि मानवीय आधार पर.
अधिकारी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दी.
उन्होंने बताया कि अदालत से यह भी कहा कि चूंकि वह एक महिला हैं और जब तक उनके खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित नहीं होता, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है.
मरियम को अगस्त के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था.