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इमरान खान की कैबिनेट में चौथी बार फेरबदल, बदले गए वित्त और गृह मंत्री

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ने अपनी कैबिनेट में बदलाव किए हैं. अदालत के फैसले के बाद खान ने अपनी कैबिनेट में बदलाव किया है. उन्होंने चौथी बार अपनी कैबिनेट में फेरबदल की है. इमरान खान ने शेख रशीद अहमद को गृह मंत्री और डॉ अब्दुल हफीज शेख को वित्त मंत्री नियुक्त किया है.

imran khan shuffles cabinet
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Published : Dec 11, 2020, 6:36 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को अपनी कैबिनेट में फेरबदल करना पड़ा. खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) 2018 में सत्ता में आई थी और उसके बाद से यह चौथा कैबिनेट फेरबदल है.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में फैसला दिया है कि अनिर्वाचित और विशेष सहायक कैबिनेट समितियों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं.

सरकारी रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक, शेख रशीद अहमद पहले से ही कैबिनेट का हिस्सा हैं और रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, जबकि हफीज शेख वित्त और राजस्व पर सलाहकार के तौर पर सेवा दे रहे थे.

वह निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और वह कई समितियों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं. हफीज शेख को संविधान के अनुच्छेद 91 (9) के तहत मंत्री नियुक्त किया गया है. वह छह महीने तक मंत्री के पद पर रह सकते हैं. उन्हें उसके बाद कौमी (राष्ट्रीय) असंबेली या सीनेट के लिए निर्वाचित होना होगा.

गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज़ अहमद शाह को स्वापक नियंत्रण मंत्री बनाया गया है जबकि आज़म खान स्वाती को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.

माना जाता है कि हफीज़ शेख को मार्च में सीनेट का सदस्य बनाया जाएगा, तब उच्च सदन के लिए चुनाव होंगे.

पढ़ें-इमरान की चुनौती, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाए विपक्ष

नए कैबिनेट में सबसे अहम बदलाव अहमद के मंत्रालय में किया गया है. रेलवे के कामकाज में सुधार करने में नाकाम रहने के बावजूद उन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को अपनी कैबिनेट में फेरबदल करना पड़ा. खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) 2018 में सत्ता में आई थी और उसके बाद से यह चौथा कैबिनेट फेरबदल है.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में फैसला दिया है कि अनिर्वाचित और विशेष सहायक कैबिनेट समितियों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं.

सरकारी रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक, शेख रशीद अहमद पहले से ही कैबिनेट का हिस्सा हैं और रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, जबकि हफीज शेख वित्त और राजस्व पर सलाहकार के तौर पर सेवा दे रहे थे.

वह निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और वह कई समितियों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं. हफीज शेख को संविधान के अनुच्छेद 91 (9) के तहत मंत्री नियुक्त किया गया है. वह छह महीने तक मंत्री के पद पर रह सकते हैं. उन्हें उसके बाद कौमी (राष्ट्रीय) असंबेली या सीनेट के लिए निर्वाचित होना होगा.

गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज़ अहमद शाह को स्वापक नियंत्रण मंत्री बनाया गया है जबकि आज़म खान स्वाती को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.

माना जाता है कि हफीज़ शेख को मार्च में सीनेट का सदस्य बनाया जाएगा, तब उच्च सदन के लिए चुनाव होंगे.

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नए कैबिनेट में सबसे अहम बदलाव अहमद के मंत्रालय में किया गया है. रेलवे के कामकाज में सुधार करने में नाकाम रहने के बावजूद उन्हें गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है.

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