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बांग्लादेश : खालिदा जिया की सजा के निलंबन को बढ़ाने की मांग

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तथा मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया को कोरोना की वजह से छह महीने के लिए जेल से रिहा किया गया था. जिसके बाद अब उनके परिवार ने उनकी सजा के निलंबन को छह महीने और बढ़ाने की मांग की है.

Chief opposition leader Khaleda Jia
मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया
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Published : Aug 30, 2020, 4:00 PM IST

ढाका : बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया के परिवार ने उनकी जेल की सजा के निलंबन को छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है.

मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री जिया के इलाज के लिए यह समय मांगा गया है.

सरकार ने मार्च में जिया को छह महीने के लिए इस शर्त पर रिहा किया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान वह घर पर रह कर अपना इलाज कराएंगी और विदेश नहीं जाएंगी.

गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से मंजूरी मिलने पर जिया को मानवीय आधार पर रिहा किया गया था.

भ्रष्टाचार के दो मामलों में 17 साल कैद की सजा मिलने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 74 वर्षीय अध्यक्ष आठ फरवरी 2018 से जेल में थीं.

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार जिया के परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि सजा का निलंबन बढ़ा दिया जाए. जिया की सजा के निलंबन की अवधि 24 सितंबर को समाप्त हो रही है.

जिया के वकीलों में से एक ए एम एहसानुर रहमान ने कहा कि बीएनपी अध्यक्ष के छोटे भाई शमीम इस्कंदर द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र 25 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजा गया.

पढ़ें - बांग्लादेश : कोरोना संकट के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया जेल से रिहा

खबर के मुताबिक वकील ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के कारण बीएनपी अध्यक्ष को उचित इलाज नहीं मिला. उनका परिवार सजा के निलंबन की अवधि बढ़ाना चाहता है ताकि उनका इलाज हो सके.'

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक गृह मंत्री कमाल ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इसे कानून मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा गया है और आगे के कदम आवेदन के कानूनी आधार पर विचार के बाद उठाए जाएंगे.

ढाका : बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया के परिवार ने उनकी जेल की सजा के निलंबन को छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है.

मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री जिया के इलाज के लिए यह समय मांगा गया है.

सरकार ने मार्च में जिया को छह महीने के लिए इस शर्त पर रिहा किया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान वह घर पर रह कर अपना इलाज कराएंगी और विदेश नहीं जाएंगी.

गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से मंजूरी मिलने पर जिया को मानवीय आधार पर रिहा किया गया था.

भ्रष्टाचार के दो मामलों में 17 साल कैद की सजा मिलने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 74 वर्षीय अध्यक्ष आठ फरवरी 2018 से जेल में थीं.

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार जिया के परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि सजा का निलंबन बढ़ा दिया जाए. जिया की सजा के निलंबन की अवधि 24 सितंबर को समाप्त हो रही है.

जिया के वकीलों में से एक ए एम एहसानुर रहमान ने कहा कि बीएनपी अध्यक्ष के छोटे भाई शमीम इस्कंदर द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र 25 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजा गया.

पढ़ें - बांग्लादेश : कोरोना संकट के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया जेल से रिहा

खबर के मुताबिक वकील ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के कारण बीएनपी अध्यक्ष को उचित इलाज नहीं मिला. उनका परिवार सजा के निलंबन की अवधि बढ़ाना चाहता है ताकि उनका इलाज हो सके.'

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक गृह मंत्री कमाल ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इसे कानून मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा गया है और आगे के कदम आवेदन के कानूनी आधार पर विचार के बाद उठाए जाएंगे.

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