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डेनियल पर्ल हत्याकांड : कानून से संघर्ष कर रहे दिवंगत पत्रकार के वकील

अमेरिका के पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी. अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें एक ब्रिटिश मूल का व्यक्ति शामिल था. अब पर्ल के परिवार के पाकिस्तानी वकील को ब्रिटिश मूल के व्यक्ति को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को लेकर कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है.

Daniel Pearl murder case
डेनियल पर्ल हत्याकांड
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Published : Jan 15, 2021, 6:20 PM IST

इस्लामाबाद : अमेरिका के दिवंगत पत्रकार डेनियल पर्ल के परिवार के पाकिस्तानी वकील को 2002 में हुई हत्या के मामले में आरोपी ब्रिटिश मूल के एक व्यक्ति को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को लेकर एक कड़ी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है.

पर्ल के परिवार के वकील फैसल सिद्दीकी ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को शुक्रवार को दिए साक्षात्कार में कहा कि सुनवाई की शुरुआत में अभियोजन पक्ष ने चारों प्रतिवादियों को एक ही तरह से देखा.

अहमद उमर सईद शेख समेत चार लोगों के खिलाफ इस मामले में सुनवाई चली और इन चारों को अप्रैल में इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपर्याप्त हैं. अब मामला उच्चतम न्यायालय में है.

सिद्दीकी ने कहा कि इस केस में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के मामले पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार से फिर से सुनवाई शुरू होगी और बहुत मुमकिन है कि अदालत जनवरी के अंत तक किसी फैसले पर पहुंचे. पर्ल के परिवार और पाकिस्तान सरकार दोनों ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अलग-अलग अपील की है.

पढ़ें- डेनियल पर्ल की हत्या : वकील ने किया आरोपी की रिहाई का अनुरोध

पर्ल की हत्या में तीन अन्य लोगों फहाद नसीम, अदिल शेख और सलमान साकिब को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. पर्ल की हत्या में उनकी भूमिकाओं के लिए शेख को मौत की सजा, जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

इस्लामाबाद : अमेरिका के दिवंगत पत्रकार डेनियल पर्ल के परिवार के पाकिस्तानी वकील को 2002 में हुई हत्या के मामले में आरोपी ब्रिटिश मूल के एक व्यक्ति को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को लेकर एक कड़ी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है.

पर्ल के परिवार के वकील फैसल सिद्दीकी ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को शुक्रवार को दिए साक्षात्कार में कहा कि सुनवाई की शुरुआत में अभियोजन पक्ष ने चारों प्रतिवादियों को एक ही तरह से देखा.

अहमद उमर सईद शेख समेत चार लोगों के खिलाफ इस मामले में सुनवाई चली और इन चारों को अप्रैल में इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपर्याप्त हैं. अब मामला उच्चतम न्यायालय में है.

सिद्दीकी ने कहा कि इस केस में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के मामले पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार से फिर से सुनवाई शुरू होगी और बहुत मुमकिन है कि अदालत जनवरी के अंत तक किसी फैसले पर पहुंचे. पर्ल के परिवार और पाकिस्तान सरकार दोनों ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अलग-अलग अपील की है.

पढ़ें- डेनियल पर्ल की हत्या : वकील ने किया आरोपी की रिहाई का अनुरोध

पर्ल की हत्या में तीन अन्य लोगों फहाद नसीम, अदिल शेख और सलमान साकिब को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. पर्ल की हत्या में उनकी भूमिकाओं के लिए शेख को मौत की सजा, जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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