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मुंबई आतंकी हमला : अमेरिकी अदालत का आरोपी राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश

अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है. भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. उक्त हमले में छह अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे.

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Published : Jul 3, 2020, 10:22 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है, जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए एक भगोड़ा घोषित किया है.

राणा (59) को हाल में भारत के एक प्रत्यर्पण अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजिलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था. भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. उक्त हमले में छह अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे.

उसे भारत में एक भगोड़ा घोषित किया गया है. एक संघीय जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को उसकी जमानत पर अगली सुनवायी की तिथि 21 अगस्त तय की.

मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैक्वीलिन चूलीजियान के समक्ष उसके प्रत्यर्पण मामले की सुनवायी में लॉस एंजिलिस की अमेरिकी जिला अदालत ने आदेश दिया कि तहव्वुर हुसैन राणा को 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवायी तक 'अस्थायी तौर पर हिरासत' में रखा जाए.अमेरिका ने राणा की जमानत का विरोध किया है.

पढ़ें - खशोगी हत्या मामला : सऊदी संदिग्धों की गैर-मौजूदगी में मुकदमे की शुरुआत

सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन जे लुलजियन ने कहा, 'जमानत प्रदान करने से राणा की अदालत में उपस्थिति की गारंटी नहीं होगी. जमानत देने से अमेरिका के विदेश संबंधों के मामले में शर्मिंदा होने की आशंका होगी, इससे भारत के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं.'

वाशिंगटन : अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है, जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए एक भगोड़ा घोषित किया है.

राणा (59) को हाल में भारत के एक प्रत्यर्पण अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजिलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था. भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. उक्त हमले में छह अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे.

उसे भारत में एक भगोड़ा घोषित किया गया है. एक संघीय जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को उसकी जमानत पर अगली सुनवायी की तिथि 21 अगस्त तय की.

मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैक्वीलिन चूलीजियान के समक्ष उसके प्रत्यर्पण मामले की सुनवायी में लॉस एंजिलिस की अमेरिकी जिला अदालत ने आदेश दिया कि तहव्वुर हुसैन राणा को 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवायी तक 'अस्थायी तौर पर हिरासत' में रखा जाए.अमेरिका ने राणा की जमानत का विरोध किया है.

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सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन जे लुलजियन ने कहा, 'जमानत प्रदान करने से राणा की अदालत में उपस्थिति की गारंटी नहीं होगी. जमानत देने से अमेरिका के विदेश संबंधों के मामले में शर्मिंदा होने की आशंका होगी, इससे भारत के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं.'

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