वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई सीनेट 21 जनवरी को शुरू कर सकता है. सीनेट में बहुमत दल के नेता मिच मैककॉनेल ने यह जानकारी दी.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पैलोसी के बुधवार को मतदान करने और महाभियोग की सुनवाई के प्रस्ताव को सीनेट के पास भेजने की बात कही थी जिसके बाद मैककोनेल का यह बयान आया है.
अमेरिका की 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट पार्टी के पास बहुमत है.
मिच मैककॉनेल ने पत्रकारों से कहा, 'सदन कल हमें महाभियोग प्रस्ताव भेज सकता है. इसके बाद सीनेट आगे के कदम उठाएगा, जिससे अगले मंगलवार को वास्तविक सुनवाई शुरू की जाएगी.'
इससे पहले चीफ जस्टिस इस सप्ताह ज्यूरी के सदस्यों के तौर पर सीनेटरों को शपथ दिलाएंगे.
उल्लेखनीय है कि दिसंबर में निम्न सदन ने ट्रम्प पर यूक्रेन के नवनिर्वाचित नेता पर डेमोक्रेट नेता के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था. ट्रम्प ने हालांकि इन आरोपों का खंडन किया है.
'सीनेट को महाभियोग मामला सीधे खारिज कर देना चाहिए'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके खिलाफ महाभियोग मामले को सीनेट को सीधे खारिज कर देना चाहिए. प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक सुनवाई के लिए आरोपों को सीनेट भेजने की तैयारी में है. ऐसे में ट्रंप की यह टिप्प्णी महत्वपूर्ण है.
प्रतिनिधि सभा में अहम मतदान के पहले राष्ट्रपति ट्रंप मिश्रित संदेश देते रहे हैं. कुछ ही दिनों में सीनेट की कार्यवाही शुरू होगी. अमेरिकी इतिहास में ट्रंप सिर्फ तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग सुनवाई हो रही है.
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव देकर सत्ता का दुरुपयोग किया और फिर कांग्रेस को बाधित किया.
ट्रंप महाभियोग के संबंध में अलग अलग राय व्यक्त करते रहे हैं. पहले उन्होंने गवाहों के लिए अपने विचार रखे थे और फिर रविवार को लगभग उलटा ट्वीट करते हुए कि परीक्षण सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए.
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अगर प्रतिनिधि सभा आरोपों को सीनेट भेजने के लिए मतदान करती है तो स्पीकर नैंसी पेलोसी और सीनेट में बहुमत दल के नेता मिच मैककोनेल के बीच गतिरोध और बढ़ जाएगा. प्रतिनिधि सभा ने पिछले महीने ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया था.