वॉशिंगटन: अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी. न्यायाधीश ने कहा कि आरोप अटकलों पर आधारित हैं.
राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को लगा खासा झटका
यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्रान ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज किया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा है. बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं.
न्यायाधीश ब्रान ने लगाया था आरोप
न्यायाधीश ब्रान ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें फोन कॉल करके परेशान किया जा रहा है. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अभियान ने 'तोड़-मरोड़ कर और बिना आधार के कानूनी दलीलें' पेश कीं और अटकलों पर आधारित आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए. ट्रंप अभियान ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में मुकदमा दायर किया था.
पढ़ें: ट्रंप ने बाइडेन से हार स्वीकार करने से एक बार फिर किया इनकार
ट्रंप को 81 हजार मतों से पछाड़ा
नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पछाड़ दिया. इस महत्वपूर्ण राज्य में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं. न्यायाधीश ब्रान ने अपने फैसले में कहा कि यह अदालत ऐसा कोई आधार नहीं समझ सकी है जिसके तहत वादी ने चुनाव में इतने व्यापक सुधार की मांग की है.