नई दिल्ली: अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने से पहले फिल्म 'द केरल स्टोरी' देखना चाहेगा.
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणन देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, जिन्होंने 'द केरल स्टोरी' के निर्माता से 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर एक डिस्क्लेमर लगाने को कहा.
-
SC stays West Bengal govt ban on 'The Kerala Story', asks makers to add disclaimer
— ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Read @ANI Story | https://t.co/aUBYyZH6Tp#TheKeralaStory #SupremeCourt #WestBengal pic.twitter.com/0SRWU78LvI
">SC stays West Bengal govt ban on 'The Kerala Story', asks makers to add disclaimer
— ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/aUBYyZH6Tp#TheKeralaStory #SupremeCourt #WestBengal pic.twitter.com/0SRWU78LvISC stays West Bengal govt ban on 'The Kerala Story', asks makers to add disclaimer
— ANI Digital (@ani_digital) May 18, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/aUBYyZH6Tp#TheKeralaStory #SupremeCourt #WestBengal pic.twitter.com/0SRWU78LvI
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, डिस्क्लेमर में यह लिखा होना चाहिए कि धर्मांतरण के आंकड़े पर सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाणित डेटा नहीं है. पीठ ने इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.
तमिलनाडु में कथित 'शैडो बैन' के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'तमिलनाडु में प्रत्येक सिनेमा हॉल के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है. टीएन या उसके अधिकारियों या पुलिस सहित अन्य संस्थाओं द्वारा फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.'
अदा शर्मा अभिनीत 'द केरल स्टोरी' 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सुदीप्तो सेन की निर्देशित इस फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की औरतों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उन्हें आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) में भर्ती किया गया.
यह भी पढ़ें: The Kerala Story : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर लगे बैन को हटाया