ETV Bharat / entertainment

Chetan Kumar: कर्नाटक HC से कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार को राहत, OCI मान्यता रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार की ओसीआई मान्यता रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 24, 2023, 4:40 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार की भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) का दर्जा रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है. चेतन कुमार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ओसीआई की मान्यता रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने की है.

बता दें कि न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के तथ्यों की समीक्षा करने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में 2 जून, 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही कोर्ट ने चेतन पर यह शर्त भी लगा दी है कि वह न्यायपालिका के बारे में कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते हैं और न ही अपने ऊपर लंबित मामलों के बारे में ट्वीट कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न ही बयान दे सकता है.

इसके अलावा, न्यायपालिका के खिलाफ मामलों और लंबित मुकदमे के बारे में ट्वीट करने की अनुमति नहीं है. मौजूदा ट्वीट हटा दिए जाने चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले चार दिनों के भीतर इस संबंध में हलफनामा पेश किया जाए. यह आदेश मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अंतरिम रोक रद्द कर दी जाएगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चेतन कुमार को ओसीआई का दर्जा दिया था. हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) का दर्जा रद्द कर दिया था. यह फैसला अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद ली गई. 21 मार्च को बेंगलुरु पुलिस द्वारा एक ट्वीट के लिए किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व झूठ पर बनाया गया है. चूंकि सरकार ने उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया था, इसलिए अभिनेता ने अदालत से 15 दिनों के लिए स्थगनादेश मांगा था.

यह भी पढ़ें: Kannada Actor Chetan : कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार का वीजा रद्द, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार की भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) का दर्जा रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है. चेतन कुमार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ओसीआई की मान्यता रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने की है.

बता दें कि न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के तथ्यों की समीक्षा करने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में 2 जून, 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही कोर्ट ने चेतन पर यह शर्त भी लगा दी है कि वह न्यायपालिका के बारे में कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते हैं और न ही अपने ऊपर लंबित मामलों के बारे में ट्वीट कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न ही बयान दे सकता है.

इसके अलावा, न्यायपालिका के खिलाफ मामलों और लंबित मुकदमे के बारे में ट्वीट करने की अनुमति नहीं है. मौजूदा ट्वीट हटा दिए जाने चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले चार दिनों के भीतर इस संबंध में हलफनामा पेश किया जाए. यह आदेश मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अंतरिम रोक रद्द कर दी जाएगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चेतन कुमार को ओसीआई का दर्जा दिया था. हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) का दर्जा रद्द कर दिया था. यह फैसला अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद ली गई. 21 मार्च को बेंगलुरु पुलिस द्वारा एक ट्वीट के लिए किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व झूठ पर बनाया गया है. चूंकि सरकार ने उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया था, इसलिए अभिनेता ने अदालत से 15 दिनों के लिए स्थगनादेश मांगा था.

यह भी पढ़ें: Kannada Actor Chetan : कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार का वीजा रद्द, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.