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Anil Kapoor: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर की इजाजत बिना तस्वीरें-आवाज यूज करने पर रोक लगाई, जानें क्या है मामला - अनिल कपूर की आवाज यूज करने पर बैन

Anil Kapoor Personality Right: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल अनिल कपूर ने अपनी पर्सनालिटी से जुड़ी किसी भी चीज का बिना परमिशन के यूज करने पर सुरक्षा की मांग की है.

Anil Kapoor
दिल्ली हाईकोर्ट ऑन अनिल कपूर
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 20, 2023, 3:14 PM IST

मुंबई: अमिताभ बच्चन के बाद, अनिल कपूर ने अपने पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से सुरक्षा मांगी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत दी है. हाईकोर्ट ने किसी के भी द्वारा एक्टर के नाम, आवाज, हस्ताक्षर और तस्वीरों का यूज करने पर रोक लगा दी है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 20 सितंबर को एक अंतरिम जॉन डो आदेश पारित किया, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और बड़े पैमाने पर लोगों को अनिल कपूर के पर्सनालिटी और प्रमोशन राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया गया. कोर्ट ने आदेश दिया कि कमर्शियल उद्देश्य के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज, छवि या संवाद का गैरकानूनी तरीके से यूज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

  • Actor Anil Kapoor moves a suit in Delhi High Court, seeking a permanent injunction restraining infringement of his Publicity/Personality rights against people at large and social media channels, websites, mobile apps for using his name, voice, signature, image or any other… pic.twitter.com/huB9kjMIU8

    — ANI (@ANI) September 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर ने याचिका दर्ज की अवैध तरीके से उनकी तस्वीर, उनके डायलॉग और नाम, रिंगटोन के रूप में उनकी आवाज, 'झक्कास' शब्द के साथ तस्वीरें, उनकी तस्वीरों के साथ चेहरे के मुखौटे और अन्य चीजों का उपयोग बिना परमिशन के किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने बिना परमिशन उनकी आवाज, तस्वीर, नाम, डायलॉग यूज करने पर बैन लगा दिया है.

अनिल कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'फाइटर' की तैयारी कर रहे हैं. जो कि रिपब्लिक डे 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके साथ ही अनिल 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी नजर आएंगे जिसमें भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 20 सितंबर को एक अंतरिम जॉन डो आदेश पारित किया, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और बड़े पैमाने पर लोगों को अनिल कपूर के पर्सनालिटी और प्रमोशन राइट्स का उल्लंघन करने से रोक दिया गया. कोर्ट ने आदेश दिया कि कमर्शियल उद्देश्य के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज, छवि या संवाद का गैरकानूनी तरीके से यूज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

  • Actor Anil Kapoor moves a suit in Delhi High Court, seeking a permanent injunction restraining infringement of his Publicity/Personality rights against people at large and social media channels, websites, mobile apps for using his name, voice, signature, image or any other… pic.twitter.com/huB9kjMIU8

    — ANI (@ANI) September 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर ने याचिका दर्ज की अवैध तरीके से उनकी तस्वीर, उनके डायलॉग और नाम, रिंगटोन के रूप में उनकी आवाज, 'झक्कास' शब्द के साथ तस्वीरें, उनकी तस्वीरों के साथ चेहरे के मुखौटे और अन्य चीजों का उपयोग बिना परमिशन के किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने बिना परमिशन उनकी आवाज, तस्वीर, नाम, डायलॉग यूज करने पर बैन लगा दिया है.

अनिल कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'फाइटर' की तैयारी कर रहे हैं. जो कि रिपब्लिक डे 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके साथ ही अनिल 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी नजर आएंगे जिसमें भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं.

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