मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2), 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. अपराध की जांच के दौरान इस अपराध के शिकायतकर्ता प्रशांत नरेंद्र गुंजालकर ने बांद्रा पुलिस थाने की पुलिस को सिने अभिनेता सलमान खान की कंपनी की ईमेल आईडी पर जान से मारने की धमकी का ईमेल मिलने की जानकारी दी. इस ई-मेल के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था और एक तकनीकी जांच की गई.
बता दें कि जांच में पता चला कि सलमान खान की कंपनी की ईमेल आईडी पर भेजे गए ईमेल और उक्त अपराध में भेजे गए ईमेल अलग-अलग हैं. फिर 26 मार्च को बांद्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत फिर से मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस उपायुक्त निकाय अनिल पारास्कर ने बताया कि 18 मार्च को बांद्रा पुलिस ने सलमान खान के धमकी भरे ई-मेल के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया, फिर 26 मार्च को एक और ई-मेल आया.
26 मार्च को ईमेल भेजने वाले शख्स को बांद्रा पुलिस ने राजस्थान से हिरासत में लिया है. उन्होंने जानकारी दी है कि बांद्रा पुलिस पहले ईमेल की जांच कर रही है. जांच में पता चला कि दोनों ईमेल भेजने वाले अलग-अलग हैं. दूसरा मामला दर्ज कर इस अपराध की जांच के सिलसिले में तकनीकी जानकारी हासिल कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ईमेल आईडी रखने वाले के खिलाफ और जानकारी निकाली गई तो जांच में पता चला कि ईमेल भेजने वाला आरोपी जोधपुर के राजस्थान क्षेत्र का रहने वाला है.
तदनुसार, बांद्रा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक बजरंग जगताप और उनकी टीम ने लूनी पुलिस स्टेशन, जोधपुर राजस्थान की मदद से आरोपी को अपराध में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम धाकड़राम रामलाल सियाग उम्र 21 वर्ष है. वह जोधपुर जिले का रहने वाला है. धाकड़म को हिरासत में ले लिया गया और मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया जहां उसकी गहन जांच की गई. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पुलिस जांच के दौरान उसके द्वारा भेजा गया धमकी भरा ईमेल आरोपी धाकड़राम रामलाल सियाग उम्र 21 वर्ष ने अपने मोबाइल फोन से भेजा था. तदनुसार, इस अपराध में आरोपी को आज 27 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
अदालत ने आरोपी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस हिरासत में गिरफ्तार आरोपी पर अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी के मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पहला मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत दर्ज किया गया है और दूसरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत दर्ज किया गया है. भारतीय दंड विधान की धारा 506 (2), 120 (बी), 34 इस अपराध में संलिप्तता सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है.
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