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आ गयी SC से पक्की खबर, 28 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच गिरा दिए जाएंगे सुपरटेक के Twin Tower

सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान पर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ट्विन टावर ध्वस्त करने की तमाम तारीखें पड़ती रहीं. पर हर बार तारीख बदलती गई और एक बार फिर कोर्ट द्वारा 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख निर्धारित किया गया है.

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Published : Aug 12, 2022, 2:28 PM IST

Supertech Twin Tower Apex and Ceyane Tower Demolition
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नोएडा : एनसीआर का बहुचर्चित सेक्टर 93 ए स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान (Supertech Twin Tower Apex and Ceyane) को गिराने (Demolition of Supertech Twin Tower) के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह की मोहलत देते हुए अब 28 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच गिराने की अनुमति दे दी है. नोएडा प्रॉधिकरण द्वारा तमाम तकनीकी दलीलों को कोर्ट में पेश किए जान के बाद मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अब एक सप्ताह की मोहलत दी है.

आपको बता दें कि ईटीवी भारत ने पहले भी इस बात की पक्की जानकारी दी थी. पहले एडिफिस कंपनी द्वारा 21 अगस्त को ट्विन टावर तोड़े जाने का दावा किया गया था, जिसे ईटीवी भारत ने स्थिति को देखते हुए खुलासा किया था कि 21 अगस्त और 28 अगस्त को ट्विन टावर नहीं ध्वस्त होगा. वहीं आज कोर्ट ने भी एक हफ्ते की मोहलत दे दिया है. अब 4 सितंबर को ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा.

इसके पहले ऐसी खबरें आयी थी कि 28 अगस्त को ट्विन टॉवर गिराया जाएगा. कोर्ट ने इससे पहले ट्विन टॉवर को गिराए जाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी. सीबीआरआई को सुपरट्रेक एमराल्ड कोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पर एडफिस इंजीनियरिंग को दी जाने वाली क्लेयरेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टॉवर को गिराने के लिये हरी झंडी दिखा दी है. पर एक बार फिर नोएडा प्रॉधिकरण द्वारा तकनीकी खामियों को बताते हुए आगे का समय मांगा गया है, जिसमें कोर्ट ने सप्ताह भर का समय बढ़ा दिया है.

सितंबर को टूटेगा ट्विन टावर

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम तकनीकी खामियों को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में ट्विन टावर के तोड़े जाने के संबंध में मोहलत के लिए याचिका डाली गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज प्राधिकरण को एक सप्ताह का और समय दिया है. अब ट्विन टावर 28 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक ध्वस्त किया जाएगा.

इसे भी देखें : 28 अगस्त से पूर्व टूटेगा ट्विन टावर, प्रोजेक्ट मैनेजर ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत

आपको बता दें कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ट्विन टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी एडिफिस द्वारा दावा किया गया था कि वह इसे 21 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त कर देगी. कंपनी द्वारा यह भी दावा किया गया था कि 2 अगस्त से 10,000 सुराखों में बारूद लगना शुरू होगा, जो 20 अगस्त तक पूरा हो जाएगा और 18 दिन में सभी सुराखों में बारूद लग जाएंगे. पर कंपनी के दावे सिर्फ दावे तक ही सीमित रह गए और एक बार फिर कोर्ट से आगे का समय मांगना पड़ा है.

क्या है ट्विन टावर

नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्गमीटर) जमीन सेक्टर-93 ए में आवंटित की थी. इस सेक्टर में एमेराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था. प्रत्येक टॉवर में 11 मंजिल बनी थीं. 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा कराया. इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा. बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया. इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए. इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई. ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी. हालांकि, कुछ दिन बाद ही बॉयर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने दोनो टावरों को गिराने का आदेश दिया था.

इसे भी देखें : ट्विन टावर के पिलर्स में भरा जा रहा है बारूद, सफेद चादर लगाने का काम भी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ट्विन टावर ध्वस्त करने की तमाम तारीखे पड़ती रहीं. पर हर बार तारीख बदलती गई और एक बार फिर कोर्ट द्वारा 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख निर्धारित किया गया है. पर प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर सप्ताह भर की मोहलत मांग ली गई गयी है, जिसमें कोर्ट ने 4 सितंबर तक ट्विन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया है.

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नोएडा : एनसीआर का बहुचर्चित सेक्टर 93 ए स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान (Supertech Twin Tower Apex and Ceyane) को गिराने (Demolition of Supertech Twin Tower) के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह की मोहलत देते हुए अब 28 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच गिराने की अनुमति दे दी है. नोएडा प्रॉधिकरण द्वारा तमाम तकनीकी दलीलों को कोर्ट में पेश किए जान के बाद मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अब एक सप्ताह की मोहलत दी है.

आपको बता दें कि ईटीवी भारत ने पहले भी इस बात की पक्की जानकारी दी थी. पहले एडिफिस कंपनी द्वारा 21 अगस्त को ट्विन टावर तोड़े जाने का दावा किया गया था, जिसे ईटीवी भारत ने स्थिति को देखते हुए खुलासा किया था कि 21 अगस्त और 28 अगस्त को ट्विन टावर नहीं ध्वस्त होगा. वहीं आज कोर्ट ने भी एक हफ्ते की मोहलत दे दिया है. अब 4 सितंबर को ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा.

इसके पहले ऐसी खबरें आयी थी कि 28 अगस्त को ट्विन टॉवर गिराया जाएगा. कोर्ट ने इससे पहले ट्विन टॉवर को गिराए जाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी. सीबीआरआई को सुपरट्रेक एमराल्ड कोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पर एडफिस इंजीनियरिंग को दी जाने वाली क्लेयरेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टॉवर को गिराने के लिये हरी झंडी दिखा दी है. पर एक बार फिर नोएडा प्रॉधिकरण द्वारा तकनीकी खामियों को बताते हुए आगे का समय मांगा गया है, जिसमें कोर्ट ने सप्ताह भर का समय बढ़ा दिया है.

सितंबर को टूटेगा ट्विन टावर

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम तकनीकी खामियों को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में ट्विन टावर के तोड़े जाने के संबंध में मोहलत के लिए याचिका डाली गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज प्राधिकरण को एक सप्ताह का और समय दिया है. अब ट्विन टावर 28 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक ध्वस्त किया जाएगा.

इसे भी देखें : 28 अगस्त से पूर्व टूटेगा ट्विन टावर, प्रोजेक्ट मैनेजर ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत

आपको बता दें कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ट्विन टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी एडिफिस द्वारा दावा किया गया था कि वह इसे 21 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त कर देगी. कंपनी द्वारा यह भी दावा किया गया था कि 2 अगस्त से 10,000 सुराखों में बारूद लगना शुरू होगा, जो 20 अगस्त तक पूरा हो जाएगा और 18 दिन में सभी सुराखों में बारूद लग जाएंगे. पर कंपनी के दावे सिर्फ दावे तक ही सीमित रह गए और एक बार फिर कोर्ट से आगे का समय मांगना पड़ा है.

क्या है ट्विन टावर

नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्गमीटर) जमीन सेक्टर-93 ए में आवंटित की थी. इस सेक्टर में एमेराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था. प्रत्येक टॉवर में 11 मंजिल बनी थीं. 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा कराया. इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा. बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया. इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए. इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई. ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी. हालांकि, कुछ दिन बाद ही बॉयर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने दोनो टावरों को गिराने का आदेश दिया था.

इसे भी देखें : ट्विन टावर के पिलर्स में भरा जा रहा है बारूद, सफेद चादर लगाने का काम भी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ट्विन टावर ध्वस्त करने की तमाम तारीखे पड़ती रहीं. पर हर बार तारीख बदलती गई और एक बार फिर कोर्ट द्वारा 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तारीख निर्धारित किया गया है. पर प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर सप्ताह भर की मोहलत मांग ली गई गयी है, जिसमें कोर्ट ने 4 सितंबर तक ट्विन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया है.

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