नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा सेक्टर 93ए स्थित ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए पुलिस विभाग ने एडिफिस कंपनी को एनओसी जारी कर दिया है. डीसीपी मुख्यालय का कहना है कि एडिफिस कंपनी द्वारा एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर जांच के बाद अनुमति दे दी गई है. वहीं एडिफिस कंपनी का दावा है कि 21 अगस्त को ट्विन टावर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा, जबकि अभी तक बारूद लगना शुरू नही हुआ है.
एडिफिस कंपनी को ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए तमाम विभागों से एनओसी लेना है. कई विभागों द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद भी पुलिस विभाग मो अभी तक एनओसी जारी नहीं किया था. वहीं एडिफिस कंपनी ने दावा किया था कि दो अगस्त से टावर में बारूद लगना शुरू हो जाएगा किंतु अभी तक टावर में बारूद लड़ना शुरू नहीं हुआ है. कंपनी ने यह भी दावा किया है कि 21 अगस्त को टावर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा जारी किए जाने वाली NOC के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए डीजीपी मुख्यालय राम बदन सिंह द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टावर को ध्वस्त किए जाने का आदेश 28 अगस्त को दिया गया है. इससे पूर्व टावर को ध्वस्त करने वाली कंपनी द्वारा एनओसी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विचार और जांच के बाद एनओसी जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि टावर को ध्वस्त करने के लिए ध्वस्त करनेवाली टीम को पुलिस विभाग द्वारा जो भी सहयोग चाहिए, वह किया जाएगा.