नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर सभी सीमाओं को सील किया गया है. जिले में उसी को आने की अनुमति है जिसके पास प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी पास है, या फिर मीडिया और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो. अन्यथा बॉर्डर से आने वाले को दिल्ली वापस कर दिया जाता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी बॉर्डर पर जबरन घुसने का प्रयास करते हैं और पुलिस के मना करने पर झगड़ा और मारपीट पर उतर जाते हैं.
ऐसा ही एक मामला नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के डीएनडी बॉर्डर पर हुआ. जहां एक युवक को पुलिस से पंगा लेना भारी पड़ गया. युवक द्वारा बिना पास के जबरन नोएडा में घुसने का प्रयास किया जा रहा था. जिसका पुलिस ने विरोध किया तो युवक पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट पर उतर आया. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की गाड़ी को सीज कर दिया गया. इस युवक के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है.
बॉर्डर पर पुलिस से युवक ने की बदसलूकी
नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के डीएनडी बॉर्डर पर सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार अपने अन्य पुलिसकर्मी के साथ चेकिंग रहे थे. इसी बीच दिल्ली से कार में सवार विपिन नाम का शख्स आया और डीएनडी बॉर्डर से नोएडा में घुसने का प्रयास करने लगा. जिसका पुलिसकर्मियों द्वारा विरोध किया गया और दिल्ली वापस जाने की बात कही गई. जिसके बाद युवक ने पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की. जिस पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालना और महामारी अधिनियम सहित कई मामलों का उल्लंघन करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि विपिन रावत ने पुलिस के साथ बदसलूकी की और हाथापाई भी की. साथ ही वैद्य पास के बिना जनपद में घुसने का जबरन प्रयास किया. सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है. साथ ही कोरोना वायरस को बढ़ाने का काम किया है और लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया है.
पुलिस का क्या कहना है
युवक द्वारा पुलिस से की गई बदसलूकी और मारपीट के संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 352 ,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 के तहत धारा 3 और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 353 के तहत कार्रवाई की गई है.