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नोएडा: 800 टीमें करेंगी कंटेन्मेंट जोन की जांच, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश

गौतमबुद्ध नगर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ और जिले के कोविड 19 नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने इलाक में कोविड-19 के अन्तर्गत कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में बैठक की है.

meeting in noida over corona
800 टीमें करेंगी कंटेन्मेंट जोन की जांच
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Published : Jun 26, 2020, 10:36 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ और जिले के कोविड 19 नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने इलाक में कोविड-19 के अन्तर्गत कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में बैठक की है.

meeting in noida over corona
बैठक में अधिकारी

3 श्रेणियों में बाटा कंटेनमेंट जोन

बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में टीमों द्वारा थर्मामीटर और ब्लड ऑक्सीजन मीटर से सम्बन्धित व्यक्तियों की जांच की जाए. कंटेनमेंट जोन के निवासियों को तीन श्रेणियों में चिन्हित किया जाए.

  • नंबर एक पर बुजुर्ग लोगों की श्रेणी
  • नंबर 2 पर पर्सन्स विथ कोमोरबिडिटी श्रेणी (कैन्सर जैसे बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति)
  • नंबर 3 पर इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस श्रेणी बनाई जाए

कंटेनमेंट जोन में सम्बन्धित आरडब्लूए अध्यक्ष, सचिव, समाजसेवी, बुद्धजीवी लोगों से भी आवश्यक परामर्श और सहयोग प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

800 टीमें करेंगी जांच

निर्देश के मुताबिक जिला गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोनों में अनुश्रवण और आवश्यक कार्रवाई के लिए 800 टीमों का गठन किया जाएगा, जिस घर में कोविड-19 का पेशेंट पाया जाता है, उस घर के बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया जाए. अगर 14 दिन तक कोई अन्य पेशेंट नहीं पाया जाता है तो कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया जाएगा. अगर कोई कोविड-19 पेशेंट पाया जाता है तो कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ सकती है.

क्या हैं दिशा- निर्देश

सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव केस के लिए, उस केस को केन्द्र मानते हुए 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर सिंगल केस के समान कंटेनमेंट जोन निर्धारित होगा. किसी क्षेत्र में एक से अधिक केस के लिये 500 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.

जिसके बाद 250 मीटर रेडियस का क्षेत्र बफर जोन होगा. किसी बहुमंजिला भवन में एक तल पर कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने की स्थिति में उस फ्लोर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. किसी बहुमंजिला इमारत में एक से अधिक फ्लोर पर कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर सम्बन्धित टावर को कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा. कोविड-19 का एक अकेला पॉजिटिव पाये जाने पर कंटेनमेंट जोन में 300 घरों को एक दिन में कवर करने के लिये उस क्षेत्र में कम से कम तीन टीमें लगाई जाएंगी.

एक से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर केन्द्र से 500 मीटर रेडियस क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन बनाया जायेगा. इस क्षेत्र में 1200 घरों को कवर करने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 12 टीमे लगाई जाएंगी.

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ और जिले के कोविड 19 नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने इलाक में कोविड-19 के अन्तर्गत कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में बैठक की है.

meeting in noida over corona
बैठक में अधिकारी

3 श्रेणियों में बाटा कंटेनमेंट जोन

बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में टीमों द्वारा थर्मामीटर और ब्लड ऑक्सीजन मीटर से सम्बन्धित व्यक्तियों की जांच की जाए. कंटेनमेंट जोन के निवासियों को तीन श्रेणियों में चिन्हित किया जाए.

  • नंबर एक पर बुजुर्ग लोगों की श्रेणी
  • नंबर 2 पर पर्सन्स विथ कोमोरबिडिटी श्रेणी (कैन्सर जैसे बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति)
  • नंबर 3 पर इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस श्रेणी बनाई जाए

कंटेनमेंट जोन में सम्बन्धित आरडब्लूए अध्यक्ष, सचिव, समाजसेवी, बुद्धजीवी लोगों से भी आवश्यक परामर्श और सहयोग प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

800 टीमें करेंगी जांच

निर्देश के मुताबिक जिला गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोनों में अनुश्रवण और आवश्यक कार्रवाई के लिए 800 टीमों का गठन किया जाएगा, जिस घर में कोविड-19 का पेशेंट पाया जाता है, उस घर के बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया जाए. अगर 14 दिन तक कोई अन्य पेशेंट नहीं पाया जाता है तो कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया जाएगा. अगर कोई कोविड-19 पेशेंट पाया जाता है तो कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ सकती है.

क्या हैं दिशा- निर्देश

सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव केस के लिए, उस केस को केन्द्र मानते हुए 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर सिंगल केस के समान कंटेनमेंट जोन निर्धारित होगा. किसी क्षेत्र में एक से अधिक केस के लिये 500 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.

जिसके बाद 250 मीटर रेडियस का क्षेत्र बफर जोन होगा. किसी बहुमंजिला भवन में एक तल पर कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने की स्थिति में उस फ्लोर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. किसी बहुमंजिला इमारत में एक से अधिक फ्लोर पर कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर सम्बन्धित टावर को कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा. कोविड-19 का एक अकेला पॉजिटिव पाये जाने पर कंटेनमेंट जोन में 300 घरों को एक दिन में कवर करने के लिये उस क्षेत्र में कम से कम तीन टीमें लगाई जाएंगी.

एक से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर केन्द्र से 500 मीटर रेडियस क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन बनाया जायेगा. इस क्षेत्र में 1200 घरों को कवर करने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 12 टीमे लगाई जाएंगी.

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