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गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं की जा रही हैं सील, एंट्री हो जाएगी बंद!

गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर जाने और आने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया है. इसके तहत सिर्फ उन्हें ही जाने की अनुमति दी जाएगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़ा है और जिसके पास सरकार के जरिये जारी किया गया पास हो.

boundaries of gautambudh nagar begin to sealed due to hike in corona cases
गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं की जा रही हैं सील
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Published : Apr 22, 2020, 10:00 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस मामलों की गौतमबुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर जाने और आने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया है. चाहे वो प्रदेश से लग लग रही सीमा या किसी जिले से लग रही हो. सीमा के बाहर से आने और जाने वाले को अनुमति तभी मिलेगी जब जिला प्रशासन पास जारी करेगा, अन्यथा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस और जरूरी वस्तु लाने वाले वाहनों को छूट दी गई है. मीडिया कर्मी भी इससे अछूते नहीं है, वह भी तभी आ जा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन पास जारी करेगा.

गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं की जा रही हैं सील
गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं हुई सील
तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए और लगातार प्रशासन को मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जिले के अंदर अनावश्यक रूप से आने-जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिले के अंदर वही लोग आएंगे और वही लोग जाएंगे जिन को जिला प्रशासन अनुमति देगा.जिसे देखते हुए जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है.
इन लोगों को दी जाएगी अनुमति
जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो कोविड-19 की सेवा में सीधे तौर पर कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश या दिल्ली सरकार के जरिये उन्हें पास दिया गया है. वहीं इसके साथ ही जरूरी सामान को ले जाने वाले वाहनों को सीमा से अंदर आने की अनुमति है. भारत सरकार में तैनात उप सचिव या उनसे वरिष्ठ अधिकारीगण जिनके पास गृह मंत्रालय के जरिये विधिक पास उपलब्ध है या पहचान पत्र है वह जा सकते हैं. इसके साथ ही मीडियाकर्मी जिन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय या सूचना अधिकारी के माध्यम से पास जारी किया जाएगा, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिनके द्वारा गौतमबुद्ध नगर जिले की पातकालीन सेवाएं प्रदान की जानी है उन्हें भी अनुमति दी जाएगी.

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
अन्यथा जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 (बी)(सी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जारी किया है.

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस मामलों की गौतमबुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर जाने और आने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया है. चाहे वो प्रदेश से लग लग रही सीमा या किसी जिले से लग रही हो. सीमा के बाहर से आने और जाने वाले को अनुमति तभी मिलेगी जब जिला प्रशासन पास जारी करेगा, अन्यथा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस और जरूरी वस्तु लाने वाले वाहनों को छूट दी गई है. मीडिया कर्मी भी इससे अछूते नहीं है, वह भी तभी आ जा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन पास जारी करेगा.

गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं की जा रही हैं सील
गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं हुई सील
तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए और लगातार प्रशासन को मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जिले के अंदर अनावश्यक रूप से आने-जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिले के अंदर वही लोग आएंगे और वही लोग जाएंगे जिन को जिला प्रशासन अनुमति देगा.जिसे देखते हुए जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है.
इन लोगों को दी जाएगी अनुमति
जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो कोविड-19 की सेवा में सीधे तौर पर कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश या दिल्ली सरकार के जरिये उन्हें पास दिया गया है. वहीं इसके साथ ही जरूरी सामान को ले जाने वाले वाहनों को सीमा से अंदर आने की अनुमति है. भारत सरकार में तैनात उप सचिव या उनसे वरिष्ठ अधिकारीगण जिनके पास गृह मंत्रालय के जरिये विधिक पास उपलब्ध है या पहचान पत्र है वह जा सकते हैं. इसके साथ ही मीडियाकर्मी जिन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय या सूचना अधिकारी के माध्यम से पास जारी किया जाएगा, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिनके द्वारा गौतमबुद्ध नगर जिले की पातकालीन सेवाएं प्रदान की जानी है उन्हें भी अनुमति दी जाएगी.

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
अन्यथा जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 (बी)(सी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जारी किया है.

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