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BJP नेता संगीत सोम 800 रुपए के जुर्माने पर रिहा, अखलाख हत्याकांड में दिया था भड़काऊ भाषण

BJP के फायरब्रांड नेता संगीत सोम (BJP leader Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 800 रुपए के आर्थिक दंड पर रिहा कर दिया गया. बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौहत्या के शक में ग्रामीणों ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद वह गांव जाकर भड़काऊ भाषण दिया था.

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Published : Oct 14, 2022, 5:34 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः जिला न्यायालय सूरजपुर ने BJP के फायरब्रांड नेता संगीत सोम (BJP leader Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 800 रुपए के आर्थिक दंड पर रिहा कर दिया. जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में गौहत्या केआरोप में अखलाक की ग्रामीणों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. उसी दौरान बिसाहड़ा गांव में संगीत सोम ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिस पर जारचा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में बुधवार को जिला न्यायालय सूरजपुर में न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा ने संगीत सोम पर 800 रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड जमा करने के बाद संगीत सोम को मामले से बरी कर दिया गया.

जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौहत्या के शक में ग्रामीणों ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था. इसके बाद बिसाहड़ा गांव में सभी पार्टियों के छोटे-बड़े नेता मौके पर पहुंचे. उसी दौरान तत्कालीन सरधना विधायक बीजेपी नेता संगीत सोम भी गांव में पहुंचे और उन्होंने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था.

धारा 144 का किया था उल्लंघनः घटना के बाद वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई थी. संगीत सोम उस समय सरधना से बीजेपी के विधायक थे. उन्होंने बिसाहड़ा गांव में आकर वहां पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसको लेकर जारचा थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. उसी को लेकर बुधवार को जिला न्यायालय सूरजपुर में फैसला होना था, जिसमें एडीजे-टू प्रदीप कुशवाहा ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना जमा करने के बाद संगीत सोम को भड़काऊ भाषण के मामले से रिहा कर दिया गया.

न्यायपालिका का फैसला सर्वमान्यः अखलाक के भाई जान मोहम्मद ने संगीत सोम के मामले में 800 रुपये का जुर्माना लगाने की बात पर कहा कि न्यायपालिका द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य है. घटना के समय संगीत सोम बीजेपी के विधायक थे. संगीत सोम हिंदूवादी नेता है. उन्होंने बिसाहड़ा गांव में आकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर जारचा पुलिस ने उन पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया था.

यह था पूरा मामलाः 28 सितंबर 2015 को जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक पर गौ हत्या करने के आरोप को लेकर ग्रामीणों उग्र हो गए, जिसके बाद गांव के लोग अखलाक के घर पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू की गई.

मारपीट में अखलाक की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था. अखलाक के घर में उस समय बेटा दानिश बेटी शाइस्ता और पत्नी इकरामन मौजूद थी. घटना के बाद जिले में धारा 144 लागू की गई थी. उसी दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम बिसाहड़ा गांव पहुंचे और उन्होंने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था. अखलाक की हत्या के मामले में गांव के 18 लोग आरोपी बनाए गए थे.

ये भी पढ़ेंः मुजफ्फरनगर दंगा : विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव और आजम पर साधा निशाना

जिला न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है मामलाः अखलाक की हत्या का मामला जिला न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है. इस मामले में अखलाक की बेटी शाइस्ता और उसकी पत्नी इकरामन चश्मदीद गवाह है, जिसमें बेटी शाइस्ता कि कोर्ट में गवाही हो चुकी है और अब पत्नी इकरामन की गवाही होगी.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः जिला न्यायालय सूरजपुर ने BJP के फायरब्रांड नेता संगीत सोम (BJP leader Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 800 रुपए के आर्थिक दंड पर रिहा कर दिया. जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में गौहत्या केआरोप में अखलाक की ग्रामीणों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. उसी दौरान बिसाहड़ा गांव में संगीत सोम ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिस पर जारचा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में बुधवार को जिला न्यायालय सूरजपुर में न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा ने संगीत सोम पर 800 रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड जमा करने के बाद संगीत सोम को मामले से बरी कर दिया गया.

जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौहत्या के शक में ग्रामीणों ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था. इसके बाद बिसाहड़ा गांव में सभी पार्टियों के छोटे-बड़े नेता मौके पर पहुंचे. उसी दौरान तत्कालीन सरधना विधायक बीजेपी नेता संगीत सोम भी गांव में पहुंचे और उन्होंने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था.

धारा 144 का किया था उल्लंघनः घटना के बाद वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई थी. संगीत सोम उस समय सरधना से बीजेपी के विधायक थे. उन्होंने बिसाहड़ा गांव में आकर वहां पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसको लेकर जारचा थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. उसी को लेकर बुधवार को जिला न्यायालय सूरजपुर में फैसला होना था, जिसमें एडीजे-टू प्रदीप कुशवाहा ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना जमा करने के बाद संगीत सोम को भड़काऊ भाषण के मामले से रिहा कर दिया गया.

न्यायपालिका का फैसला सर्वमान्यः अखलाक के भाई जान मोहम्मद ने संगीत सोम के मामले में 800 रुपये का जुर्माना लगाने की बात पर कहा कि न्यायपालिका द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य है. घटना के समय संगीत सोम बीजेपी के विधायक थे. संगीत सोम हिंदूवादी नेता है. उन्होंने बिसाहड़ा गांव में आकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर जारचा पुलिस ने उन पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया था.

यह था पूरा मामलाः 28 सितंबर 2015 को जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक पर गौ हत्या करने के आरोप को लेकर ग्रामीणों उग्र हो गए, जिसके बाद गांव के लोग अखलाक के घर पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू की गई.

मारपीट में अखलाक की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था. अखलाक के घर में उस समय बेटा दानिश बेटी शाइस्ता और पत्नी इकरामन मौजूद थी. घटना के बाद जिले में धारा 144 लागू की गई थी. उसी दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम बिसाहड़ा गांव पहुंचे और उन्होंने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था. अखलाक की हत्या के मामले में गांव के 18 लोग आरोपी बनाए गए थे.

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जिला न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है मामलाः अखलाक की हत्या का मामला जिला न्यायालय सूरजपुर में विचाराधीन है. इस मामले में अखलाक की बेटी शाइस्ता और उसकी पत्नी इकरामन चश्मदीद गवाह है, जिसमें बेटी शाइस्ता कि कोर्ट में गवाही हो चुकी है और अब पत्नी इकरामन की गवाही होगी.

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