नई दिल्ली/गुरूग्राम: खेल विभाग की तरफ से लाइसेंस प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता और नियमों का उल्लंघन करके दिए गए स्विमिंग पूल के लाइसेंस मामले में जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त की ओर से कहा गया कि अगर इस पूरे मामले में कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खेल मंत्री से की गई थी शिकायत
खेल मंत्री अनिल विज से की गई एक शिकायत में ये आरोप लगाए गए थे कि गुरुग्राम में स्विमिंग पूल के लाइसेंस देने में अनियमित्ता बरती गई. आरोप लगाए गए विभाग ने नियम ताक पर रखकर स्विमिंग पूल के लाइसेंस जारी किए हैं. इसके साथ ही शिकायत में ये भी कहा गया कि स्विमिंग पूल का कमर्शियल यूज किया जा रहा है.
विज दे चुके हैं जांच के आदेश
मामले पर संज्ञान लेते हुए अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए. उन्हें अगले 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा. जिसके बाद अब जिला उपायुक्त ने मामले के जांच के आदेश जारी किए हैं.