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हरियाणा के 17 जिलों में 30 जनवरी शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

सरकार ने सोनीपत, झज्जर और पलवल समेत 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है. मोबाइल इंटरनेट सेवा 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगी.

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Published : Jan 29, 2021, 10:03 PM IST

Mobile internet service stopped in 17 districts of Haryana till 5 pm on 30 January
हरियाणा मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

नई दिल्ली/चंडीगढ़: किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोनीपत, झज्जर और पलवल समेत 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है. मोबाइल इंटरनेट सेवा 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगी.

Mobile internet service stopped in 17 districts of Haryana till 5 pm on 30 January
हरियाणा सरकार के आदेश की कॉपी

इन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

सोनीपत, झज्जर, पलवल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है.

ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

नई दिल्ली/चंडीगढ़: किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोनीपत, झज्जर और पलवल समेत 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है. मोबाइल इंटरनेट सेवा 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगी.

Mobile internet service stopped in 17 districts of Haryana till 5 pm on 30 January
हरियाणा सरकार के आदेश की कॉपी

इन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

सोनीपत, झज्जर, पलवल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है.

ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

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