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गुरुग्राम: मेदांता हॉस्पिटल के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले RTI एक्टिविस्ट पर कसा कानून का शिकंजा - गुरुग्राम धारा 182 केस दर्ज

गुरुग्राम में एक और कथित आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा पर कानून की गाज गिरी है. मेदांता अस्पताल के मालिक और अन्य के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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RTI एक्टिविस्ट पर कसा कानून का शिकंजा
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Published : May 12, 2021, 10:04 AM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: जिले में एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं. बता दें कि कथित आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने मेदांता अस्पताल के मालिक और अन्य के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था.

बताया जा रहा है कि अदालत के आदेश पर मेदांता अस्पताल के मालिक के खिलाफ जांच भी की गई थी. लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे निकले. आरटीआई एक्टिविस्ट रमन ने मेदांता अस्पताल के मालिक पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

बताया दें कि अब अदालत ने पुलिस जांच के बाद मेदांता अस्पताल के मालिक के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने का निर्णय सुनाया है. अब ऐसा माना जा रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

कानून के जानकार लोगों का मानना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा को 6 महीने की जेल और आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है. यह तो देखने वाली बात होगी कि अदालत आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है. बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: जिले में एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं. बता दें कि कथित आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने मेदांता अस्पताल के मालिक और अन्य के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था.

बताया जा रहा है कि अदालत के आदेश पर मेदांता अस्पताल के मालिक के खिलाफ जांच भी की गई थी. लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे निकले. आरटीआई एक्टिविस्ट रमन ने मेदांता अस्पताल के मालिक पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.

बताया दें कि अब अदालत ने पुलिस जांच के बाद मेदांता अस्पताल के मालिक के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने का निर्णय सुनाया है. अब ऐसा माना जा रहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

कानून के जानकार लोगों का मानना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा को 6 महीने की जेल और आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है. यह तो देखने वाली बात होगी कि अदालत आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है. बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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