नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है, जो आज से लागू हो गया. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान था. अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए इन संशोधनों को लागू कर दिया है.
पांच गुना बढ़ा जुर्माना
पहले जो जुर्माना लगभग सामान्य था, अब वही जुर्माना 5 गुना देना होगा. यानी पहले जहां बाइक पर हेलमेट चालान 100 रुपये था अब वही चालान 500 रुपये तक देना होगा. दूसरी बार रूल तोड़ने पर 1000 रुपये या उससे ज्यादा का भी जुर्माना देना पड़ सकता है. गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 5 गुना जुर्माना देना होगा.
नया नियम 7 जून से लागू हो चुका है. जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं. एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रैफिक एप में बदलाव करना बाकी है. फिलहाल जो भी चालान किए जा रहे हैं वह मैनुअल किए जा रहे हैं. जिसे ट्रैफिक मुख्यालय जा के भरना पडे़गा.
लोगों ने किया फैसले का स्वागत
लोगों ने भी इस नए फैसले का स्वागत किया है. जो लोग ट्रैफिक नियम मानते हैं उनका कहना है कि यह अच्छा कदम है. अब सबको नियम मानने पड़ेंगे.
अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने की बात करें तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1000 रुपये देना होगा. रेड लाइट तोड़ने पर 300 रुपये चुकाने होंगे. रैश ड्राइविंग करते पकड़े गए तो 25 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई है.