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हेलमेट नहीं पहना तो पड़ेगा 5 गुना ज्यादा जुर्माना, सीट बेल्ट न लगाई तो भी करनी होगी खूब भरपाई

यातायात नियम तोड़ने की आदत अब महंगी पड़ सकती है. सरकार ने यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने का जुर्माना दोगुना से लेकर पांच गुना तक बढ़ा दिया है. इसमें हेलमेट न लगाने से लेकर गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने जैसी गलतियां भी शामिल हैं.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 5 गुना जुर्माना
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Published : Jun 13, 2019, 11:17 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है, जो आज से लागू हो गया. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान था. अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए इन संशोधनों को लागू कर दिया है.

पांच गुना बढ़ा जुर्माना
पहले जो जुर्माना लगभग सामान्य था, अब वही जुर्माना 5 गुना देना होगा. यानी पहले जहां बाइक पर हेलमेट चालान 100 रुपये था अब वही चालान 500 रुपये तक देना होगा. दूसरी बार रूल तोड़ने पर 1000 रुपये या उससे ज्यादा का भी जुर्माना देना पड़ सकता है. गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 5 गुना जुर्माना देना होगा.

नया नियम 7 जून से लागू हो चुका है. जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं. एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रैफिक एप में बदलाव करना बाकी है. फिलहाल जो भी चालान किए जा रहे हैं वह मैनुअल किए जा रहे हैं. जिसे ट्रैफिक मुख्यालय जा के भरना पडे़गा.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 5 गुना जुर्माना

लोगों ने किया फैसले का स्वागत
लोगों ने भी इस नए फैसले का स्वागत किया है. जो लोग ट्रैफिक नियम मानते हैं उनका कहना है कि यह अच्छा कदम है. अब सबको नियम मानने पड़ेंगे.

अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने की बात करें तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1000 रुपये देना होगा. रेड लाइट तोड़ने पर 300 रुपये चुकाने होंगे. रैश ड्राइविंग करते पकड़े गए तो 25 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है, जो आज से लागू हो गया. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान था. अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए इन संशोधनों को लागू कर दिया है.

पांच गुना बढ़ा जुर्माना
पहले जो जुर्माना लगभग सामान्य था, अब वही जुर्माना 5 गुना देना होगा. यानी पहले जहां बाइक पर हेलमेट चालान 100 रुपये था अब वही चालान 500 रुपये तक देना होगा. दूसरी बार रूल तोड़ने पर 1000 रुपये या उससे ज्यादा का भी जुर्माना देना पड़ सकता है. गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 5 गुना जुर्माना देना होगा.

नया नियम 7 जून से लागू हो चुका है. जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं. एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रैफिक एप में बदलाव करना बाकी है. फिलहाल जो भी चालान किए जा रहे हैं वह मैनुअल किए जा रहे हैं. जिसे ट्रैफिक मुख्यालय जा के भरना पडे़गा.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 5 गुना जुर्माना

लोगों ने किया फैसले का स्वागत
लोगों ने भी इस नए फैसले का स्वागत किया है. जो लोग ट्रैफिक नियम मानते हैं उनका कहना है कि यह अच्छा कदम है. अब सबको नियम मानने पड़ेंगे.

अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने की बात करें तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1000 रुपये देना होगा. रेड लाइट तोड़ने पर 300 रुपये चुकाने होंगे. रैश ड्राइविंग करते पकड़े गए तो 25 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई है.




गाजियाबाद। अब अगर गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाई या फिर बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया तो ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।पहले से 5 गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हां उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियम के मुताबिक अब ट्रैफिक रूल तोड़ना जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा। गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक और लोगों ने क्या कहा। जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट।


उत्तर प्रदेश में नए ट्रैफिक नियमों की अधिसूचना जारी की गई है जो 7 जून से लागू हो चुकी है। अगर आप कार चलाते हैं या फिर बाइक पर बिना हेलमेट ड्राइव करना अपनी शान समझते हैं तो यह शान आपकी जेब पर काफी ज्यादा बोझ बनने वाली है। क्योंकि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक पहले से 5 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। मसलन बाइक पर हेलमेट नहीं पहना या फिर गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई तो जेब से रुपये का वजन कम हो सकता है। पहले जो जुर्माना लगभग सामान्य था, अब वहीं जुर्माना  5 गुना देना होगा। यानी पहले जहां बाइक पर हेलमेट चालान 100 रुपये था अब वही चालान 500 रुपये तक देना होगा। दूसरी बार रूल तोड़ने पर 1000 रुपये या उससे ज्यादा का भी जुर्माना देना पड़ सकता है। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो इसी तरह से 5 गुना जुर्माना देना होगा।


गाजियाबाद में हमने इसी मामले में एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह से बात की। एसपी ट्रैफिक दिन और रात के समय खुद रोड पर निकलते हैं और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को रूल नहीं तोड़ने की सलाह तक देते हैं। इसके अलावा उनकी निगरानी में काफी चालान भी होते हैं। नया नियम 7 जून से लागू हो चुका है। जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रैफिक ऐप में बदलाव करना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो भी चालान किए जा रहे हैं वह मैनुअल किए जा रहे हैं। उसको भरने के लिए ट्रैफिक मुख्यालय जाना होगा। और वहां से आपकी गाड़ी के कागज वापस तब मिलेंगे जब जुर्माना भर दिया जाएगा।


लोगों ने भी इस नए फैसले का स्वागत किया है। जो लोग ट्रैफिक नियम मानते हैं उनका कहना है कि यह अच्छा नियम है। अब सबको नियम मानने होंगे। हालांकि जो लोग नियम नहीं मानते आए हैं उनके लिए अब स्थिति उनकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाली है। अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने की बात करें तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 1000 रुपये देना होगा। रेड लाइट तोड़ने पर 300 रुपये चुकाने होंगे। रैश ड्राइविंग करते पकड़े गए तो 25 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई है।

एनसीआर के गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों को लेकर और ज्यादा सख्ती की जा रही है।क्योंकि दिल्ली और आसपास से यहां पर लाखों की संख्या में रोजाना वाहन गुजरते हैं।

बाइट श्याम नारायण सिंह एस पी ट्रैफिक गाज़ियाबाद

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