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गाजियाबाद: ईटीवी भारत की ख़बर का असर, सोसायटी को नोटिस जारी - खबर का असर

गाजियाबाद में ईटीवी भारत की ख़बर का असर हुआ है. दरअसल ईटीवी भारत ने ये ख़बर दिखाई थी कि सोसायटी में आरडब्लूए और AOA ने मिलकर एक नोटिस चस्पा किया है. नोटिस में कहा गया है कि सोसायटी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा. बाहरी व्यक्ति जिस घर में आएगा, उस परिवार पर 11000 का जुर्माना लगाया जाएगा. अब इस पर डीएम अजय शंकर पांडे ने एक्शन लिया है.

Notice issued to the society by dm ajay shankar in ghaziabad
Notice issued to the society by dm ajay shankar in ghaziabad
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Published : May 11, 2020, 8:15 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने राज नगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नोटिस में डीएम ने सोसायटी से पूछा है कि आपने अपने किन नियमों और अधिकारों के तहत नोटिस चस्पा किया. माना जा रहा है कि सोसायटी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर ये फैसला लिया है.

सोसाइटी को डीएम ने भेजा नोटिस
दरअसल सोसाइटी में आरडब्लूए और AOA ने मिलकर एक नोटिस चस्पा किया था. नोटिस में लिखा है कि सोसायटी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा. बाहरी व्यक्ति जिस घर में आएगा, उस परिवार पर 11000 का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा. इस नोटिस पर सवाल खड़े हो रहे थे. कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान भी कह रहे थे.
Notice issued to the society by dm ajay shankar in ghaziabad
नोटिस

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दो अन्य सोसायटी को भी नोटिस जारी करके पूछा है, कि आप किन नियमों के तहत आदेश पारित कर रहे हैं. इस नोटिस का जवाब सोसायटी को जल्द से जल्द देना होगा. जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है.

जिलाधिकारी ने मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर यह भी पूछा है कि इस तरह के निर्णय लेने के लिए आरडब्ल्यूए सोसाइटी के पास किस तरह के अधिकार हैं? माना जा रहा है कि मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस से संबंधित जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने राज नगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नोटिस में डीएम ने सोसायटी से पूछा है कि आपने अपने किन नियमों और अधिकारों के तहत नोटिस चस्पा किया. माना जा रहा है कि सोसायटी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर ये फैसला लिया है.

सोसाइटी को डीएम ने भेजा नोटिस
दरअसल सोसाइटी में आरडब्लूए और AOA ने मिलकर एक नोटिस चस्पा किया था. नोटिस में लिखा है कि सोसायटी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा. बाहरी व्यक्ति जिस घर में आएगा, उस परिवार पर 11000 का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना नहीं देने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा. इस नोटिस पर सवाल खड़े हो रहे थे. कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान भी कह रहे थे.
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नोटिस

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दो अन्य सोसायटी को भी नोटिस जारी करके पूछा है, कि आप किन नियमों के तहत आदेश पारित कर रहे हैं. इस नोटिस का जवाब सोसायटी को जल्द से जल्द देना होगा. जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है.

जिलाधिकारी ने मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर यह भी पूछा है कि इस तरह के निर्णय लेने के लिए आरडब्ल्यूए सोसाइटी के पास किस तरह के अधिकार हैं? माना जा रहा है कि मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस से संबंधित जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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