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मुरादनगर: मासूम के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में 2 आरोपी दोषी करार, फांसी की मांग

302, 376, 376D और पोस्को एक्ट में आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट ने पूरे मामले पर सजा सुनाने के लिए 24 फरवरी निर्धारित की है.

Muradnagar rape case 2 accused convicted in rape and then murder case
जिला न्यायालय गाजियाबाद
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Published : Feb 20, 2020, 7:52 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 6 अक्टूबर 2018 को 7 वर्षीय बच्ची को अगवा कर दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था. बलात्कार के बाद बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद मासूम बच्ची का शव पास की मस्जिद की छत पर फेंक दिया गया. करीब 15 महीने बाद मासूम बच्ची के परिवार वालों को इंसाफ मिला है.

मुरादनगर रेप केस

24 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

जिला न्यायालय गाजियाबाद ने इस पूरे मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. ईटीवी भारत ने पीड़ित के वकील सैयद आसिफ अली से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार वालों के साथ मिलकर हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. आज इस पूरे मामले पर जिला न्यायालय गाजियाबाद ने फैसला सुनाया है. 302, 376, 376D और पोस्को एक्ट में आरोपियों को दोषी माना है.कोर्ट ने पूरे मामले पर सजा सुनाने के लिए 24 फरवरी निर्धारित की है.

वकील ने कोर्ट से की फांसी की अपील

वकील सैयद आसिफ अली ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों को कम से कम फांसी की सजा होगी. मैंने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की अपील की है. कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर पीड़िता के पिता का कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाएगा.

'दोषियों को सुनाई जाए फांसी की सजा'

पीड़िता की मां ने कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं और कोर्ट से उम्मीद करती हूं कि उन दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि समाज में इस तरह की घिनौनी करतूत करने वालों को सबक मिल सके.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 6 अक्टूबर 2018 को 7 वर्षीय बच्ची को अगवा कर दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था. बलात्कार के बाद बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या के बाद मासूम बच्ची का शव पास की मस्जिद की छत पर फेंक दिया गया. करीब 15 महीने बाद मासूम बच्ची के परिवार वालों को इंसाफ मिला है.

मुरादनगर रेप केस

24 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

जिला न्यायालय गाजियाबाद ने इस पूरे मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. ईटीवी भारत ने पीड़ित के वकील सैयद आसिफ अली से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार वालों के साथ मिलकर हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. आज इस पूरे मामले पर जिला न्यायालय गाजियाबाद ने फैसला सुनाया है. 302, 376, 376D और पोस्को एक्ट में आरोपियों को दोषी माना है.कोर्ट ने पूरे मामले पर सजा सुनाने के लिए 24 फरवरी निर्धारित की है.

वकील ने कोर्ट से की फांसी की अपील

वकील सैयद आसिफ अली ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों को कम से कम फांसी की सजा होगी. मैंने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की अपील की है. कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर पीड़िता के पिता का कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाएगा.

'दोषियों को सुनाई जाए फांसी की सजा'

पीड़िता की मां ने कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं और कोर्ट से उम्मीद करती हूं कि उन दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि समाज में इस तरह की घिनौनी करतूत करने वालों को सबक मिल सके.

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