नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है.
2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
कोर्ट ने 13 नवंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं.
ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लाउंड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. पूरक चार्जशीट पर कोर्ट ने 6 नवंबर को सुनवाई की थी. ईडी ने पूरक चार्जशीट पर अमानतुल्लाह खान के अलावा एक महिला मरियम सिद्दीकी को आरोपी बनाया था.
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